इलाहाबाद हाईकोर्ट ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी के प्रोफेसर डॉ. किशोर पटवर्धन के खिलाफ वाराणसी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में चल रहे मानहानि केस की कार्यवाही पर रोक लगा दी है और विपक्षी डॉ. सुशील कुमार दूबे को नोटिस जारी कर चार हफ्ते में जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति अजय भनोट ने डॉ. किशोर पटवर्धन की याचिका पर दिया है।
याची के वरिष्ठ अधिवक्ता अनुराग खन्ना का कहना था कि शिकायत व तथ्यों के आधार पर याची के खिलाफ कोई मानहानि का केस नहीं बनता। कार्यवाही विभागीय विवाद को लेकर की गई है। कोर्ट ने मुद्दे को विचारणीय माना और मुकदमे की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। संवाद
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी के प्रोफेसर डॉ. किशोर पटवर्धन के खिलाफ वाराणसी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में चल रहे मानहानि केस की कार्यवाही पर रोक लगा दी है और विपक्षी डॉ. सुशील कुमार दूबे को नोटिस जारी कर चार हफ्ते में जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति अजय भनोट ने डॉ. किशोर पटवर्धन की याचिका पर दिया है।
याची के वरिष्ठ अधिवक्ता अनुराग खन्ना का कहना था कि शिकायत व तथ्यों के आधार पर याची के खिलाफ कोई मानहानि का केस नहीं बनता। कार्यवाही विभागीय विवाद को लेकर की गई है। कोर्ट ने मुद्दे को विचारणीय माना और मुकदमे की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। संवाद