इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ को याची अलीगढ़ जिले में समायोजित करने पर विचार कर तीन हफ्ते में निर्णय लेने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी ने अंजू सिंह की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है।
याचिका पर अधिवक्ता आरएन यादव व एके यादव ने बहस की। इनका कहना था कि याची ओबीसी वर्ग की सहायक अध्यापिका पद पर चयनित अभ्यर्थी है। जिसने 70.08 गुणवत्ता अंक अर्जित किया है। याचिका में 67.42 अंक पाने वाले अभ्यर्थियों पर वरीयता देने की मांग की गई थी। कोर्ट ने याची को एक हफ्ते में नये सिरे से बेसिक शिक्षा निदेशक को प्रत्यावेदन देने और निदेशक को उसे निर्णीत करने का निर्देश दिया है। संवाद
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ को याची अलीगढ़ जिले में समायोजित करने पर विचार कर तीन हफ्ते में निर्णय लेने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी ने अंजू सिंह की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है।
याचिका पर अधिवक्ता आरएन यादव व एके यादव ने बहस की। इनका कहना था कि याची ओबीसी वर्ग की सहायक अध्यापिका पद पर चयनित अभ्यर्थी है। जिसने 70.08 गुणवत्ता अंक अर्जित किया है। याचिका में 67.42 अंक पाने वाले अभ्यर्थियों पर वरीयता देने की मांग की गई थी। कोर्ट ने याची को एक हफ्ते में नये सिरे से बेसिक शिक्षा निदेशक को प्रत्यावेदन देने और निदेशक को उसे निर्णीत करने का निर्देश दिया है। संवाद