फूलपुर इफ्को में गैस रिसाव मामले में सहायक निदेशक कारखाना की ओर से सीजेएम कोर्ट में शुक्रवार को परिवाद दाखिल किया गया। परिवाद कंपनी के दखलकार और प्रबंधक के खिलाफ दाखिल किया गया है।
फैक्ट्री में पिछले साल 22 दिसंबर की रात में प्लंजर तथा राड टूटने की वजह से अमोनिया गैस का रिसाव हुआ था। इसकी वजह से दो अफसरों की मौत हो गई थी तथा 16 अन्य को भी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कारखाना विभाग के विशेषज्ञों की जांच में उपकरण कमजोर पाए गए थे। इसके लिए प्रबंधन को दोषी पाया गया था।
जांच रिपोर्ट में ही प्रबंधक के खिलाफ मुकदमा लिखाए जाने की संस्तुति की गई थी। इसी क्रम में उप निदेशक कारखाना अभय चंद्र गुप्ता की संस्तुति पर अभियोजन तैयार कर शुक्रवार को सीजेएम कोर्ट में दाखिल किया गया। इसमें दोष सिद्ध होने पर दो वर्ष की जेल तथा एक लाख रुपये तक जुर्माना का प्रावधान है। उप निदेशक ने बताया कि जांच रिपोर्ट को आधार बनाकर अभियोजन दाखिल किया गया है।
फूलपुर इफ्को में गैस रिसाव मामले में सहायक निदेशक कारखाना की ओर से सीजेएम कोर्ट में शुक्रवार को परिवाद दाखिल किया गया। परिवाद कंपनी के दखलकार और प्रबंधक के खिलाफ दाखिल किया गया है।
फैक्ट्री में पिछले साल 22 दिसंबर की रात में प्लंजर तथा राड टूटने की वजह से अमोनिया गैस का रिसाव हुआ था। इसकी वजह से दो अफसरों की मौत हो गई थी तथा 16 अन्य को भी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कारखाना विभाग के विशेषज्ञों की जांच में उपकरण कमजोर पाए गए थे। इसके लिए प्रबंधन को दोषी पाया गया था।
जांच रिपोर्ट में ही प्रबंधक के खिलाफ मुकदमा लिखाए जाने की संस्तुति की गई थी। इसी क्रम में उप निदेशक कारखाना अभय चंद्र गुप्ता की संस्तुति पर अभियोजन तैयार कर शुक्रवार को सीजेएम कोर्ट में दाखिल किया गया। इसमें दोष सिद्ध होने पर दो वर्ष की जेल तथा एक लाख रुपये तक जुर्माना का प्रावधान है। उप निदेशक ने बताया कि जांच रिपोर्ट को आधार बनाकर अभियोजन दाखिल किया गया है।