हाईकोर्ट ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि इलाहाबाद में एयरपोर्ट के निर्माण में तेजी लाई जाए। कोर्ट ने एयर पोर्ट के लिए ली गई किसानों की जमीन की राशि का भुगतान में तीन सप्ताह में करने का निर्देश दिया है। शेष कार्यों के लिए टेंडर प्रक्रिया को भी यथाशीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया है। अदालत ने सिविल हवाई अड्डे का काम शीघ्र पूरा करने के लिए जिला प्रशासन को भी गंभीर प्रयास करने का निर्देश दिया है।
अधिवक्ता अजय कुमार मिश्र की जनहित याचिका पर न्यायमूर्ति दिलीप गुप्ता और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की पीठ ने यह आदेश दिया। याची की ओर से अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी, एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से वीके उपाध्याय और केंद्र सरकार के अधिवक्ता एसके राय ने अदालत को एयरपोर्ट के लिए हो रहे कार्योें की जानकारी दी। बताया गया कि 13 अगस्त को निविदाएं आमंत्रित की गई हैं, इनको 20 सितंबर को खोला जाएगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से बताया गया कि सिविल एयर टर्निमल का लेआउट प्लान तैयार हो चुका है। इसके लिए पर्यावरण और अन्य विभागों की अनापत्ति प्राप्त करने के लिए आवेदन किया गया है।
राज्य सरकार ने बताया कि 118.20 करोड़ रुपये ली गई भूमि के एवज में प्राप्त हो चुके हैं, शेष धनराशि एक अरब 71 करोड़ रुपये के करीब अभी मिलने हैं। कोर्ट ने निदेशक सिविल एविएशन से कहा है कि वह बकाया धनराशि का भुगतान तीन सप्ताह के भीतर करवा दें। कोर्ट ने एयरपोर्ट अथॉरिटी को भी अनापत्ति प्राप्त करने के संबंध में प्रगति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।
हाईकोर्ट ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि इलाहाबाद में एयरपोर्ट के निर्माण में तेजी लाई जाए। कोर्ट ने एयर पोर्ट के लिए ली गई किसानों की जमीन की राशि का भुगतान में तीन सप्ताह में करने का निर्देश दिया है। शेष कार्यों के लिए टेंडर प्रक्रिया को भी यथाशीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया है। अदालत ने सिविल हवाई अड्डे का काम शीघ्र पूरा करने के लिए जिला प्रशासन को भी गंभीर प्रयास करने का निर्देश दिया है।
अधिवक्ता अजय कुमार मिश्र की जनहित याचिका पर न्यायमूर्ति दिलीप गुप्ता और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की पीठ ने यह आदेश दिया। याची की ओर से अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी, एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से वीके उपाध्याय और केंद्र सरकार के अधिवक्ता एसके राय ने अदालत को एयरपोर्ट के लिए हो रहे कार्योें की जानकारी दी। बताया गया कि 13 अगस्त को निविदाएं आमंत्रित की गई हैं, इनको 20 सितंबर को खोला जाएगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से बताया गया कि सिविल एयर टर्निमल का लेआउट प्लान तैयार हो चुका है। इसके लिए पर्यावरण और अन्य विभागों की अनापत्ति प्राप्त करने के लिए आवेदन किया गया है।
राज्य सरकार ने बताया कि 118.20 करोड़ रुपये ली गई भूमि के एवज में प्राप्त हो चुके हैं, शेष धनराशि एक अरब 71 करोड़ रुपये के करीब अभी मिलने हैं। कोर्ट ने निदेशक सिविल एविएशन से कहा है कि वह बकाया धनराशि का भुगतान तीन सप्ताह के भीतर करवा दें। कोर्ट ने एयरपोर्ट अथॉरिटी को भी अनापत्ति प्राप्त करने के संबंध में प्रगति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।