टप्पल क्षेत्र में करीब चार साल पहले चार साल की मासूम की दुष्कर्म के बाद हत्या कर शव पोखर में फेंके जाने के मामले में अदालत ने बुधवार को दो दोषियों को मृत्यु होने तक कैद की सजा सुनाई है। साथ में 45-45 हजार रुपये जुर्माने से दंडित कर 50 फीसदी राशि पीड़ित परिवार को सौंपने का आदेश दिया है। यह फैसला एडीजे-विशेष न्यायालय (पॉक्सो) के न्यायाधीश अनिल कुमार सिंह प्रथम ने सुनाया है।
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता एडीजीसी कुलदीप तोमर के अनुसार, वाकया 12 दिसंबर, 2015 को रात करीब 11 बजे का है। कस्बा जट्टारी में शादी समारोह के दौरान चार साल की एक बच्ची गायब हो गई थी। अगले दिन उसका निर्वस्त्र शव पोखर में उतराता मिला। यह देख दुष्कर्म और हत्या का मुकदमा अज्ञात में दर्ज किया गया।
पोस्टमार्टम में दुष्कर्म की पुष्टि हुई। जांच में राजू उर्फ महेश व राजू निवासीगण मोहल्ला अजीत नगर जट्टारी के नाम सामने आए। पूछताछ में दोनों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। साथ ही पास में बने शौचालय की छत से बच्ची के खून से लथपथ कपड़े भी बरामद कराए। दोनों नशे में बच्ची को उठा ले गए थे। दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए मृत्यु होने तक कारावास की सजा सुनाई है।
टप्पल क्षेत्र में करीब चार साल पहले चार साल की मासूम की दुष्कर्म के बाद हत्या कर शव पोखर में फेंके जाने के मामले में अदालत ने बुधवार को दो दोषियों को मृत्यु होने तक कैद की सजा सुनाई है। साथ में 45-45 हजार रुपये जुर्माने से दंडित कर 50 फीसदी राशि पीड़ित परिवार को सौंपने का आदेश दिया है। यह फैसला एडीजे-विशेष न्यायालय (पॉक्सो) के न्यायाधीश अनिल कुमार सिंह प्रथम ने सुनाया है।
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता एडीजीसी कुलदीप तोमर के अनुसार, वाकया 12 दिसंबर, 2015 को रात करीब 11 बजे का है। कस्बा जट्टारी में शादी समारोह के दौरान चार साल की एक बच्ची गायब हो गई थी। अगले दिन उसका निर्वस्त्र शव पोखर में उतराता मिला। यह देख दुष्कर्म और हत्या का मुकदमा अज्ञात में दर्ज किया गया।
पोस्टमार्टम में दुष्कर्म की पुष्टि हुई। जांच में राजू उर्फ महेश व राजू निवासीगण मोहल्ला अजीत नगर जट्टारी के नाम सामने आए। पूछताछ में दोनों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। साथ ही पास में बने शौचालय की छत से बच्ची के खून से लथपथ कपड़े भी बरामद कराए। दोनों नशे में बच्ची को उठा ले गए थे। दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए मृत्यु होने तक कारावास की सजा सुनाई है।