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Government has ordered blocking of apps website and social media accounts of foreign based Punjab Politics TV
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आतंक पर प्रहार: पंजाब पॉलिटिक्स टीवी के एप, साइट और सोशल मीडिया हैंडल पर बैन, खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस से जुड़े होने का आरोप
टेक डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: प्रदीप पाण्डेय
Updated Tue, 22 Feb 2022 03:26 PM IST
सार
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खुफिया जानकारी के मुताबिक पंजाब पॉलिटिक्स टीवी के चैनल विधानसभा चुनावों के दौरान सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए ऑनलाइन मीडिया का सहारा ले रहा था।
Ministry of Information & Broadcasting
- फोटो : amarujala
सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने पंजाब पॉलिटिक्स टीवी के एप, वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल को ब्लॉक करने का आदेश दिया है। पंजाब पॉलिटिक्स टीवी का संबंध सिख फॉर जस्टिस भी बताया जा रहा है और सिख फॉर जस्टिस प्रतिबंधित खालिस्तानी संगठन है। मंत्रायल ने खुफिया इनपुट के आधार पर पंजाब पॉलिटिक्स टीवी के सभी प्लेटफॉर्म पर बैन लगाया है। एसएफजे को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत गैरकानूनी घोषित किया गया है।
खुफिया जानकारी के मुताबिक पंजाब पॉलिटिक्स टीवी के चैनल विधानसभा चुनावों के दौरान सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए ऑनलाइन मीडिया का सहारा ले रहा था। मंत्रालय ने आईटी नियमों के तहत आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए पंजाब पॉलिटिक्स टीवी के सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बैन लगाया है। पंजाब पॉलिटिक्स टीवी को भारत के बाहर से संचालित किया जाता है।
मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि पंजाब पॉलिटिक्स टीवी के सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ऐसे कंटेंटे अपलोड हो रहे थे जिनसे सांप्रदायिक हिंसा, अलगाववाद को भड़काने और यह भारत की संप्रभुता और अखंडता के साथ-साथ राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के बिगड़ने की संभावना थी। बता दें कि पंजाब में 20 फरवरी को विधानसभा चुनाव हुए हैं और नतीजे 10 मार्च को घोषित किए जाएंगे।
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