हिमाचल में राज्य के बाशिंदों को नौकरी में तरजीह देने के लिए जयराम सरकार ने तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती के वे सभी विज्ञापन रद्द कर दिए हैं, जिनके तहत अभी परीक्षाएं नहीं हुई हैं।
स्कूल प्रवक्ताओं समेत सैकड़ों कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया इससे रुक गई है। अब इनके भर्ती विज्ञापन नए प्रावधान जोड़कर दोबारा जारी होंगे। गैर हिमाचलियों को नौकरी देने में कड़ी शर्त जोड़ते हुए मंगलवार को सरकार ने नियम अधिसूचित कर दिए।
अब हिमाचल से आठवीं, दसवीं और बारहवीं पास करने पर ही बाहरी राज्यों के उम्मीदवारों को नौकरी मिलेगी। जयराम सरकार ने यह अधिसूचना मंगलवार को कैबिनेट की बैठक के दूसरे दिन जारी की।
मंगलवार को राज्य सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव कार्मिक आरडी धीमान ने हिमाचल प्रदेश वर्ग-तीन व वर्ग-चार के पदों पर भर्ती हेतु पात्रता नियम -2019 अधिसूचित किए।
ये नियम सरकारी उपक्रमों, नियमों, बोर्डों, स्वायत्त निकायों आदि पर लागू होंगे। कोई भी अभ्यर्थी तृतीय श्रेणी के पदों पर नियुक्ति के लिए तभी पात्र होगा, यदि उसने हिमाचल के किसी स्कूल और संस्थान से दसवीं और 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती के लिए केवल तभी पात्र होंगे, यदि हिमाचल के किसी स्कूल या संस्थान से आठवीं या दसवीं की परीक्षा पास की हो। यह शर्त हिमाचल के स्थायी निवासियों पर लागू नहीं होगी। बेशक वे राज्य से बाहर पढ़े हों।
हिमाचल में लोक सेवा आयोग की ओर से अकेले स्कूल प्रवक्ताओं के ही 396 पद भरे जा रहे हैं। इनकी लिखित परीक्षा नहीं हुई है। कर्मचारी चयन आयोग में भी प्रयोगशाला सहायक, प्रयोगशाला तकनीशियन, स्पेशल एजुकेटर, सांख्यिकी सहायक, स्टेनो टाइपिस्ट, डाटा एंट्री ऑपरेटर आदि के 64 पदों की भर्ती भी रुक गई है।
इसी तरह से कई अन्य विज्ञापित पदों पर भी भर्ती रोक दी गई है। नई अधिसूचना के बारे में सरकार ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों, उपायुक्तों, हिमाचल लोक सेवा आयोग, कर्मचारी आयोग के सचिवों, सभी बोर्डों-निगमों के अध्यक्षों, प्रबंध निदेशकों आदि को अवगत करवा दिया है।
हिमाचल में राज्य के बाशिंदों को नौकरी में तरजीह देने के लिए जयराम सरकार ने तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती के वे सभी विज्ञापन रद्द कर दिए हैं, जिनके तहत अभी परीक्षाएं नहीं हुई हैं।
स्कूल प्रवक्ताओं समेत सैकड़ों कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया इससे रुक गई है। अब इनके भर्ती विज्ञापन नए प्रावधान जोड़कर दोबारा जारी होंगे। गैर हिमाचलियों को नौकरी देने में कड़ी शर्त जोड़ते हुए मंगलवार को सरकार ने नियम अधिसूचित कर दिए।
अब हिमाचल से आठवीं, दसवीं और बारहवीं पास करने पर ही बाहरी राज्यों के उम्मीदवारों को नौकरी मिलेगी। जयराम सरकार ने यह अधिसूचना मंगलवार को कैबिनेट की बैठक के दूसरे दिन जारी की।
पात्रता नियम -2019 अधिसूचित
मंगलवार को राज्य सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव कार्मिक आरडी धीमान ने हिमाचल प्रदेश वर्ग-तीन व वर्ग-चार के पदों पर भर्ती हेतु पात्रता नियम -2019 अधिसूचित किए।
ये नियम सरकारी उपक्रमों, नियमों, बोर्डों, स्वायत्त निकायों आदि पर लागू होंगे। कोई भी अभ्यर्थी तृतीय श्रेणी के पदों पर नियुक्ति के लिए तभी पात्र होगा, यदि उसने हिमाचल के किसी स्कूल और संस्थान से दसवीं और 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती के लिए केवल तभी पात्र होंगे, यदि हिमाचल के किसी स्कूल या संस्थान से आठवीं या दसवीं की परीक्षा पास की हो। यह शर्त हिमाचल के स्थायी निवासियों पर लागू नहीं होगी। बेशक वे राज्य से बाहर पढ़े हों।
इनकी लिखित परीक्षा नहीं हुई
हिमाचल में लोक सेवा आयोग की ओर से अकेले स्कूल प्रवक्ताओं के ही 396 पद भरे जा रहे हैं। इनकी लिखित परीक्षा नहीं हुई है। कर्मचारी चयन आयोग में भी प्रयोगशाला सहायक, प्रयोगशाला तकनीशियन, स्पेशल एजुकेटर, सांख्यिकी सहायक, स्टेनो टाइपिस्ट, डाटा एंट्री ऑपरेटर आदि के 64 पदों की भर्ती भी रुक गई है।
इसी तरह से कई अन्य विज्ञापित पदों पर भी भर्ती रोक दी गई है। नई अधिसूचना के बारे में सरकार ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों, उपायुक्तों, हिमाचल लोक सेवा आयोग, कर्मचारी आयोग के सचिवों, सभी बोर्डों-निगमों के अध्यक्षों, प्रबंध निदेशकों आदि को अवगत करवा दिया है।