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राजधानी में नगर निगम चुनाव के लिए सरकार ने वार्डों का आरक्षण रोस्टर जारी कर दिया है। शहरी विकास सचिव देवेश कुमार की ओर से शनिवार को इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी गई। नगर निगम चुनाव में इस बार नया रोस्टर लागू किया जाएगा। इसके अनुसार 34 वार्डों में से 17 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। नियमानुसार शहर के छह वॉर्ड अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होंगे। कुछ दिन पहले जो संभावित रोस्टर जारी हुआ था, उसमें कुछ बदलाव के बाद सरकार ने अंतिम रोस्टर जारी किया है।
नगर निगम शिमला चुनाव के संभावित आरक्षण रोस्टर पर कल होगी सुनवाई
वहीं, नगर निगम शिमला के चुनाव के संभावित आरक्षण रोस्टर को हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी गई है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के आकस्मिक अवकाश के कारण इस मामले की सुनवाई अब सोमवार को निर्धारित की गई है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ के समक्ष शनिवार को इस मामले पर सुनवाई हुई। अदालत ने मामले को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की अदालत के समक्ष सूचीबद्ध करने के आदेश दिए। याचिकाकर्ता किमी सूद के अधिवक्ता ने बताया कि शनिवार को चुनाव को लेकर आरक्षण रोस्टर जारी कर दिया गया है। इसके चलते अब संशोधित याचिका के जरिये इसे चुनौती दी जाएगी। अभी हाईकोर्ट के समक्ष नगर निगम चुनाव के संभावित आरक्षण रोस्टर को चुनौती दी गई थी। याचिका में आरोप लगाया है कि आरक्षण रोस्टर के मापदंड गैरकानूनी हैं।
किसी जाति, लिंग और धर्म विशेष के आधार पर आरक्षण के लिए मापदंड तय करना संविधान के विपरीत है। संभावित रोस्टर में छह वार्डों में से जिन तीन वार्डों में महिलाओं की जनसंख्या कम थी, उन्हें अनुसूचित जाति महिलाओं के लिए आरक्षित किया था। इसमें 14 वार्ड महिलाओं के आरक्षित थे। इसके अलावा छह वार्ड अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। इसमें से तीन अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित होंगे। 14 वार्ड अनारक्षित कर दिए थे। रोस्टर के अनुसार भराड़ी, समरहिल, बालूगंज, जाखू, बैनमोर, इंजनघर, अपर ढली, शांति विहार, भट्ठाकुफर, सांगटी, छोटा शिमला, कंगनाधार, पटयोग और कनलोग वार्ड अनारक्षित हो गए हैं। बीते चुनाव में यह वार्ड महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित थे। इस बार इन वार्डों से पुरुष उम्मीदवार भी चुनाव मैदान में उतर सकेंगे। याचिकाकर्ता ने गुहार लगाई है कि आरक्षण रोस्टर के लिए तय मापदंडों को निरस्त किया जाए।
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