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Himachal Cabinet Decisions: अब 40 साल के पट्टे पर मिलेगी जमीन, हजारों पदों को भरने की मंजूरी

अमर उजाला ब्यूरो, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Fri, 24 Mar 2023 11:28 PM IST
सार

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में सचिवालय में शुक्रवार को हुई प्रदेश कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया कि केंद्र और राज्य सरकार के उपक्रमों को सोलर प्रोजेक्ट लगाने के लिए अब उद्योगों की तर्ज पर कोई लैंड सीलिंग नहीं रहेगी।

Himachal Cabinet meeting Decisions today: Now land will be available on lease for 40 years, hppsc will recruit
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

 हिमाचल प्रदेश में उद्योग लगाने हों या अन्य अधिकृत कार्य करने हों, इनके लिए अब 99 नहीं, 40 साल के पट्टे पर ही जमीन मिलेगी। इसके मद्देनजर राज्य कैबिनेट ने लैंड सीलिंग एक्ट के नियमों में संशोधन के लिए मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही विभिन्न विभागों में विभिन्न श्रेणियों के हजारों पदों को भरने की मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में सचिवालय में शुक्रवार को हुई प्रदेश कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया कि केंद्र और राज्य सरकार के उपक्रमों को सोलर प्रोजेक्ट लगाने के लिए अब उद्योगों की तर्ज पर कोई लैंड सीलिंग नहीं रहेगी। प्रदेश में लैंड सीलिंग कानून के तहत 150 बीघा से ज्यादा जमीन नहीं ली जा सकती है। सोलर प्रोजेक्टों के लिए इसमें इन उप्रकमों को छूट दी जाएगी।



तीय श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती राज्य लोक सेवा आयोग करेगा
प्रदेश मंत्रिमंडल ने यह भी निर्णय लिया है कि अब तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती राज्य लोक सेवा आयोग से होगी। इसमें यह फैसला लिया गया है कि मेडिकल कॉलेज नाहन, नेरचौक, हमीरपुर और चंबा में आपात मेडिसिन विभाग में 48 पद भरे जाएंगे। हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में न्यूक्लीयर मेडिसिन विभाग में चार पद भरे जाएंगे। बेटियों को भी पैतृक जमीन में यूनिट मानने के विधेयक को विधानसभा में पेश करने की भी स्वीकृति दे दी गई है। नई  इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के मामले में मंजूरी दी गई। नगर निगम शिमला के चुनाव रोस्टर के बारे में भी चर्चा हुई कि आरक्षण प्रक्रिया को कैसे संपन्न करना है। 


इसलिए घटाई गई जमीन की लीज अवधि 
कैबिनेट में यह चर्चा हुई कि पिछली सरकार के कार्यकाल में राज्य से बाहर के कई लोगों को 99 साल के लिए जमीन लीज पर दी गई, मगर कई बार इसका दुरुपयोग हुआ। कुछ मंत्रियों ने चहेतों को जमीन देने पर आपत्ति दर्ज कर इस निर्णय को उचित ठहराया है।


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