शिमला। जिला शिमला के शस्त्र रखने वाले सभी लाइसेंस धारकों को 15 अक्तूबर तक शस्त्र जमा करवाने के आदेश दिए हैं। निर्धारित तक अगर शस्त्र जमा नहीं करवाए गए तो शस्त्र धारक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नजदीकि पुलिस थाना और शस्त्र विक्रेता के पास शस्त्र जमा करवाने को कहा गया है।
जिला दंडाधिकारी शिमला डा. अरुण कुमार शर्मा द्वारा शुक्रवार को यह आदेश जारी किए गए हैं। जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी यह आदेश 11 अक्तूबर से 27 दिसंबर 2012 की मध्य रात्री तक लागू रहेंगे। उन्होंने पुलिस थानों तथा शस्त्र विक्त्रस्ेताओं से उपयुक्त रसीद के माध्यम से शस्त्र जमा करने तथा विधानसभा चुनाव के निर्णय की घोषणा से एक सप्ताह के बाद शस्त्र मालिको को वापिस करने को कहा है। उपायुक्त द्वारा जारी यह आदेश शस्त्र सैनिक बलों, अर्ध सैनिक बलों, गृह रक्षकों, पुलिस बलों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों के सुरक्षा कर्मियों के अलावा कानून एवं व्यवस्था कायम रखने के लिए नियुक्त कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। खिलाड़ी जो राष्ट्रीय राइफल संघ के सदस्य हैं और विभिन्न खेल आयोजनों में भाग लेते है, पर भी यह आदेश लागू नहीं होंगे। स्वयं सुरक्षा हेतु शस्त्र लाइसेंस धारक को किसी प्रकार की धमकी की आशंकाओं के मामलों पर विचार विमर्श करने के बाद ऐसे मामलों में इस आदेश के लागू होने से छूट दी जा सकती है।
अनिमेष कौशल
शिमला। जिला शिमला के शस्त्र रखने वाले सभी लाइसेंस धारकों को 15 अक्तूबर तक शस्त्र जमा करवाने के आदेश दिए हैं। निर्धारित तक अगर शस्त्र जमा नहीं करवाए गए तो शस्त्र धारक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नजदीकि पुलिस थाना और शस्त्र विक्रेता के पास शस्त्र जमा करवाने को कहा गया है।
जिला दंडाधिकारी शिमला डा. अरुण कुमार शर्मा द्वारा शुक्रवार को यह आदेश जारी किए गए हैं। जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी यह आदेश 11 अक्तूबर से 27 दिसंबर 2012 की मध्य रात्री तक लागू रहेंगे। उन्होंने पुलिस थानों तथा शस्त्र विक्त्रस्ेताओं से उपयुक्त रसीद के माध्यम से शस्त्र जमा करने तथा विधानसभा चुनाव के निर्णय की घोषणा से एक सप्ताह के बाद शस्त्र मालिको को वापिस करने को कहा है। उपायुक्त द्वारा जारी यह आदेश शस्त्र सैनिक बलों, अर्ध सैनिक बलों, गृह रक्षकों, पुलिस बलों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों के सुरक्षा कर्मियों के अलावा कानून एवं व्यवस्था कायम रखने के लिए नियुक्त कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। खिलाड़ी जो राष्ट्रीय राइफल संघ के सदस्य हैं और विभिन्न खेल आयोजनों में भाग लेते है, पर भी यह आदेश लागू नहीं होंगे। स्वयं सुरक्षा हेतु शस्त्र लाइसेंस धारक को किसी प्रकार की धमकी की आशंकाओं के मामलों पर विचार विमर्श करने के बाद ऐसे मामलों में इस आदेश के लागू होने से छूट दी जा सकती है।
अनिमेष कौशल