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गुरदासपुर। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार यादविंदर सिंह बुट्टर ने ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (दर्जा एक) अमनदीप कौर चौहान की अदालत में पूर्व मंत्री सेवा सिंह सेखवां, पंजाब पुलिस के डीआईजी समेत 27 के खिलाफ याचिका दर्ज करवाई है। अदालत ने इस केस की सुनवाई 20 नवंबर 2012 को तय की है। पीपीपी में शामिल होने से पहले यादविंदर सिंह बुट्टर अकाली दल (बादल) के सदस्य थे। उन्होंने हलका काहनूवान से सेवा सिंह सेखवां के खिलाफ मोर्चा खोल कर अकाली दल की तरफ से सीट की दावेदारी जताई थी।
यादविंदर सिंह बुट्टर ने वकील राजीव भाटिया के जरिए दर्ज याचिका में आरोप लगाया है कि सेवा सिंह सेखवां के इशारों पर 23 फरवरी 2008 को उन पर और उनके समर्थकों पर जानलेवा हमला किया गया था। यह हमला तब करवाया गया था जब वह शिअद की दिल्ली में आयोजित बैठक के संबंध में काहनूवान में एक रैली में भाग लेने गए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि रैली में उन पर गोलियां चलाई गई। इस दौरान उन्होंने मौके से भाग कर अपनी जान बचाई। उन्होंने कहा कि तत्कालीन गुरदासपुर के एसएसपी तथा अब डीआईजी लोकनाथ आंगरा की शह पर ही पूर्व मंत्री के समर्थकों ने हमला किया था। अब इस केस को पुलिस की मिलीभगत से दबाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने इस केस के संबंध में मानव अधिकार कमिश्नर पंजाब को भी अर्जी दी थी। अमनदीप कौर चौहान की अदालत ने बुट्टर की शिकायत याचिका पर अगली सुनवाई 20 नवंबर 2012 रखी है।
गुरदासपुर। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार यादविंदर सिंह बुट्टर ने ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (दर्जा एक) अमनदीप कौर चौहान की अदालत में पूर्व मंत्री सेवा सिंह सेखवां, पंजाब पुलिस के डीआईजी समेत 27 के खिलाफ याचिका दर्ज करवाई है। अदालत ने इस केस की सुनवाई 20 नवंबर 2012 को तय की है। पीपीपी में शामिल होने से पहले यादविंदर सिंह बुट्टर अकाली दल (बादल) के सदस्य थे। उन्होंने हलका काहनूवान से सेवा सिंह सेखवां के खिलाफ मोर्चा खोल कर अकाली दल की तरफ से सीट की दावेदारी जताई थी।
यादविंदर सिंह बुट्टर ने वकील राजीव भाटिया के जरिए दर्ज याचिका में आरोप लगाया है कि सेवा सिंह सेखवां के इशारों पर 23 फरवरी 2008 को उन पर और उनके समर्थकों पर जानलेवा हमला किया गया था। यह हमला तब करवाया गया था जब वह शिअद की दिल्ली में आयोजित बैठक के संबंध में काहनूवान में एक रैली में भाग लेने गए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि रैली में उन पर गोलियां चलाई गई। इस दौरान उन्होंने मौके से भाग कर अपनी जान बचाई। उन्होंने कहा कि तत्कालीन गुरदासपुर के एसएसपी तथा अब डीआईजी लोकनाथ आंगरा की शह पर ही पूर्व मंत्री के समर्थकों ने हमला किया था। अब इस केस को पुलिस की मिलीभगत से दबाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने इस केस के संबंध में मानव अधिकार कमिश्नर पंजाब को भी अर्जी दी थी। अमनदीप कौर चौहान की अदालत ने बुट्टर की शिकायत याचिका पर अगली सुनवाई 20 नवंबर 2012 रखी है।