मोहाली। सोहाना के पास स्थित गांव कैलों में एक साल पहले महिला को जिंदा जलाने के मामले की सुनवाई करते हुए मोहाली अदालत ने वीरवार को एक दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई। आरोप था कि कुलवीर सिंह ने अपने पड़ोस में रहने वाली महिला सुखविंदर कौर को सिर्फ इसलिए जला दिया था, क्योंकि उसने पांच हजार रुपये कर्ज वापस नहीं किए थे। एडिशनल जिला व सेशन जज रजिंदर अग्रवाल की अदालत ने केस की सुनवाई के बाद वीरवार को आरोपी कुलवीर सिंह को दोषी करार दिया और उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही 10 हजार रुपये जुर्माना किया है।
कुलवीर सिंह को थाना सोहाना पुलिस ने मार्च-11 में गिरफ्तार किया था। मरने से पहले गंभीर रूप से झुलसी हालत में सुखविंदर कौर ने बयान दिए थे कि उसने कुलवीर सिंह से पांच हजार रुपये कर्ज लिया था और जल्द वापस करने का आश्वासन दिया था, लेकिन कर्ज नहीं लौटा सकी। इससे गुस्से में आया कुलवीर सिंह उसके घर पहुंचा और मिट्टी का तेल छिड़ककर उसे आग लगा दी। इसके बाद गंभीर रूप से झुलसने के कारण सुखविंदर कौर की अस्पताल में मौत हो गई थी।