लोगों को साफ एवं सुरक्षित खाद्य और पेय पदार्थ मुहैया कराने के लिए सरकार ने फूड सेफ्टी एक्ट लागू किया। जिसके तहत रजिस्ट्रेशन आदि के लिए चार अगस्त-12 तक का समय बचा है। लेकिन अब तक मोहाली जिले में किसी भी कारोबारी ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। लाइसेंस लेने वालों की संख्या भी बहुत कम है। कम्युनिकेशन गैप के चलते ज्यादातर कारोबारियों को एक्ट के बारे में पता ही नहीं है। जो कानून लागू होने की राह में सबसे बड़ी बाधा है। इसी को दूर करने के लिए ‘अमर उजाला’ एक अभियान शुरू कर रहा है। जिसमें कारोबारियों के सवालों, शंकाओं और हिचकिचाहटों के जवाब देंगे जिला सेहत अफसर डॉ. जय सिंह।
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1.
सवाल - गांव नगारी स्थित करियाना स्टोर के मालिक मित्तल कुमार ने कहा कि उन्हें एक्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसके फार्म आदि कहां से मिलेंगे हैं।
जवाब - जो भी दुकानदार खाने की वस्तुएं बेचते हैं। वे इस एक्ट में आते हैं। उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना होगा या फिर लाइसेंस लेना होगा। इससे संबंधित फार्म जिला सेहत अफसर के ऑफिस से हासिल किए जा सकते हैं।
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2. सवाल - खान करियाना स्टोर मनौली के मालिक दर्शन खान ने कहा कि अखबारों में जरूर पढ़ रहे हैं कि कोई एक्ट बन रहा है। क्या ये ग्रामीण इलाके के दुकानदारों पर भी लागू होगा।
जवाब- एक्ट शहरी अथवा ग्रामीण सभी क्षेत्रों पर लागू होगा। इसमें जो शर्तें रखी गई हैं। उनको उसका पालन करना होगा। सेहत विभाग की टीम भी लोगों को इस बारे में जागरूक कर रही हैं।
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3. सवाल - शर्मा स्वीट्स दैड़ी के मालिक अशोक कुमार ने कहा कि एक्ट के लिए कब तक रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
जवाब - एक्ट के लिए चार अगस्त-12 से पहले-पहले लोगों को लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। जिसकी सालाना आमदनी 12 लाख से नीचे है। उन्हें रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, जबकि इससे ऊपर वालों को लाइसेंस लेना होगा।
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-- फोटो कैप्शन --
414 - अशोक कुमार।
415 - दर्शन खान।
416 - मित्तल कुमार।-- अमर उजाला अभियान, फूड सेफ्टी एक्ट --
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