मोहाली। शहर में व्यापारिक बूथों एवं शोरूम के बाहर दुकानदारों द्वारा लगाए गए अपनी दुकानों के बोर्ड को नाजायज करार देते हुए गमाडा ने दुकानदारों को नोटिस जारी किए हैं। नोटिस में कहा गया है कि दुकानदारों द्वारा पास किए बिल्डिंग प्लान के तहत यह बोर्ड नहीं लगाए हैं। इसके लिए उनके शोरूम या बूथ को जब्त किया जा सकता है। दुकानदारों को नोटिस का जवाब तीस दिन के अंदर अंदर ईओ गमाडा को देना होगा। नहीं तो शोरूम जब्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।
वहीं, व्यापार मंडल ने जारी नोटिस पर रोष प्रकट करते हुए इन्हें तुरंत वापिस लेने की मांग की है। गमाडा की इस कार्रवाई की निंदा करते हुए मंडल के प्रधान कुलवंत सिंह चौधरी, शीतल सिंह, सरबजीत सिंह, शलिंदर आनंद, सुरेश गोयल, पीपीएस बजाज और अकविंदर सिंह गोसल ने बताया कि गमाडा की यह कार्रवाई दुकानदारों से सीधा धक्का है। दुकानदारों द्वारा अपनी दुकानों के आगे अगर बोर्ड नहीं लगाए जाएंगे तो लोगों को कैैसे पता लगेगा कि दुकान किस चीज की है। उन्होंने क हा कि गमाडा की जमीन पर तो खुद कई बोर्ड नियमों का उल्लंघन करके लगाए गए हैं। खुद गमाडा ने कई स्थानों पर बोर्डों के लिए जगह अलॉट की हुई है । जिसके लिए गमाडा द्वारा पैसे लिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि मंडल का एक दल सीए से मिलेगा और अगर यह नोटिस वापस नहीं लिए गए तो दुकानदारों को साथ लेकर संघर्ष का बिगुल बजाया जाएगा।
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क्या है नोटिस में
दुकानदारों को गमाडा द्वारा पंजाब रीजनल एंड टाऊन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1995 के संबंध में नोटिस दिए गए हैं। जिसमें कहा गया है कि दफ्तर के फील्ड स्टाफ की रिपोर्ट के मुताबिक उक्त बूथ व शोरूम में नीचे लिखे अनुसार अनाधिकारिक निर्माण करके अलॉटमेंट की शर्तों को तोड़ा जा रहा है। नोटिस में यह भी कहा गया है कि एक्ट के तहत दुकान को जब्त करने का प्रावधान भी है। नोटिस में यह भी चेतावनी दी गई है कि अगर तय टाइम में विभाग को जवाब प्राप्त नहीं होता तो दुकान जब्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।