मोहाली। जिला उपभोक्ता फोरम ने पंचायत विभाग के कानून अधिकारी एवं मुख्य सूचना अधिकारी पर 13 हजार रुपये जुर्माना किया है। गांव कुंभड़ा की पूर्व ब्लाक समिति सदस्य और मौजूदा पंच गुरनाम कौर द्वारा दायर शिकायत पर सुनवाई करते यह फैसला सुनाया गया। गुरनाम कौर ने सूचना का अधिकार एक्ट के तहत जानकारी न देने और रिकार्ड में छेड़छाड़ की शिकायत की थी।
गुरनाम कौर एवं उनके पति बलविंदर कुंभड़ा (पंचायत यूनियन प्रधान) ने बताया कि उन्होंने गांव की एक पूर्व सरपंच सुरिंदर कौर को 2006 में सस्पेंड करवा दिया था। सस्पेंड ऑर्डर की कॉपी लेने के लिए उन्होंने डायरेक्टर पंचायत विभाग से आरटीआई के तहत जानकारी मांगी थी। पर कानून अधिकारी व मुख्य सूचना अधिकारी जौहर इंदर सिंह अहलूवालिया ने एक्ट की परवाह न करते हुए उनको समय से कॉपी नहीं दी। चालीस दिन बीतने के बाद उन्होंने अपने वकील के जरिए उपभोक्ता अदालत में याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए जज बीएस मेहंदीरत्ता और मेंबर एचके घुम्मन ने फैसला सुनाया है। जिसके तहत कानून अधिकारी जौहर इंदर सिंह को 13 हजार रुपये जुर्माना किया गया है। जोकि वह अपने वेतन में से देंगे। वहीं, अदालत ने विभाग के सचिव को हिदायत दी है कि सरकारी रिकार्ड में की गई छेड़छाड़ के मामले में जौहर इंदर सिंह के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाए और दो महीने के अंदर कार्रवाई रिपोर्ट अदालत में पेश की जाए।