मोहाली। शहर में वीरवार को जिला ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा नीलाम किए जाने वाले फैं सी नंबरों के लिए जंग जबरदस्त होगी। इस दौरान नई आर सीरीज और क्यू सीरीज के रहते हुए नंबरों की नीलामी होगी। दोनों सीरीज के नंबरों के लिए एक हजार के करीब लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। वहीं, विभाग ने साफ कर दिया है कि नीलामी के समय बोली लगाने वाले व्यक्ति को खुद हाजिर रहना पड़ेगा।
जिला ट्रांसपोर्ट विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक फैंसी नंबरों की नीलामी सुबह दस बजे से शुरू होगी। बोली प्रबंधकीय कांप्लेक्स के पास ही लगेगी। बोली में जिला ट्रांसपोर्ट अधिकारी समेत सरकार की तरफ से नियुक्त विशेष अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा नीलामी प्रक्रिया में कोई भेदभाव न हो। इसके चलते सारी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जाएगी।
डीटीओ करन सिंह के मुताबिक पीबी 65 आर सीरीज के नंबरों के लिए 631 लोगों ने आवेदन किया है। जबकि, पिछली पीबी 65 क्यू सीरीज के बाकी नंबरों के लिए 321 लोेग लाइन में हैं। जब नंबरों की नीलामी होगी। उस समय उस व्यक्ति को मौजूद रहना होगा, जिसने नंबर के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। वरना उसकी राशि जिला ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा जब्त कर ली जाएगी। साथ ही जो व्यक्ति बोली जीतने में कामयाब होगा। उसे सात दिनों में अन्य कार्रवाईयां पूरी कर गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
मोहाली। शहर में वीरवार को जिला ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा नीलाम किए जाने वाले फैं सी नंबरों के लिए जंग जबरदस्त होगी। इस दौरान नई आर सीरीज और क्यू सीरीज के रहते हुए नंबरों की नीलामी होगी। दोनों सीरीज के नंबरों के लिए एक हजार के करीब लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। वहीं, विभाग ने साफ कर दिया है कि नीलामी के समय बोली लगाने वाले व्यक्ति को खुद हाजिर रहना पड़ेगा।
जिला ट्रांसपोर्ट विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक फैंसी नंबरों की नीलामी सुबह दस बजे से शुरू होगी। बोली प्रबंधकीय कांप्लेक्स के पास ही लगेगी। बोली में जिला ट्रांसपोर्ट अधिकारी समेत सरकार की तरफ से नियुक्त विशेष अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा नीलामी प्रक्रिया में कोई भेदभाव न हो। इसके चलते सारी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जाएगी।
डीटीओ करन सिंह के मुताबिक पीबी 65 आर सीरीज के नंबरों के लिए 631 लोगों ने आवेदन किया है। जबकि, पिछली पीबी 65 क्यू सीरीज के बाकी नंबरों के लिए 321 लोेग लाइन में हैं। जब नंबरों की नीलामी होगी। उस समय उस व्यक्ति को मौजूद रहना होगा, जिसने नंबर के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। वरना उसकी राशि जिला ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा जब्त कर ली जाएगी। साथ ही जो व्यक्ति बोली जीतने में कामयाब होगा। उसे सात दिनों में अन्य कार्रवाईयां पूरी कर गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराना होगा।