मुक्तसर। मंगलवार को जिला एवं सेशन जज जेएस कुलार की अदालत ने लूट के आरोप में काबू पांच आरोपियों को कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर आरोपियों को अतिरिक्त कैद काटनी होगी। थाना सदर मुक्तसर पुलिस ने उक्त मामला 19 जनवरी 2009 को दर्ज किया था। घटना वाले दिन थाने के तत्कालीन एएसआई जसविंदर सिंह पुलिस पार्टी सहित गांव कबरवाला के पास सेमनाले पर नाका लगाया हुआ था। उस दौरान मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने फोकल प्वाइंट के पास से मारुति कार सवार पांच लोगों को काबू किया। इन लोगों के पास से पुलिस को 50 हजार रुपये की नगदी और जिंदा कारतूसों सहित दो पिस्तौल बरामद हुए। पुलिस के अनुसार पकड़े गए फतूहीखेड़ा निवासी रोशन सिंह पुत्र बोघा सिंह, चान्नण सिंह पुत्र गुरचरण सिंह, गुरदर्शन सिंह उर्फ दर्शन पुत्र मक्खन सिंह, बलकार सिंह पुत्र तेजा सिंह और थाना कोटभाई के अधीन आते गांव कोटली निवासी गुरजंट सिंह उर्फ जंटा पुत्र नायब सिंह लूट की योजना बना रहे थे पुलिस ने पांचों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी थी। इस मामले में अदालत ने जिला अटार्नी अरविंदर कुमार अबरोल की दलीलों से सहमत होकर पांचों को
धारा 399 में 4-4 साल कैद तथा 1-1 हजार जुर्माना और धारा 401 में 3-3 साल कैद तथा 1-1 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इसके अलावा आर्म्स एक्ट के तहत रोशन सिंह और चान्नण सिंह को 3-3 साल कैद और 1-1 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
मुक्तसर। मंगलवार को जिला एवं सेशन जज जेएस कुलार की अदालत ने लूट के आरोप में काबू पांच आरोपियों को कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर आरोपियों को अतिरिक्त कैद काटनी होगी। थाना सदर मुक्तसर पुलिस ने उक्त मामला 19 जनवरी 2009 को दर्ज किया था। घटना वाले दिन थाने के तत्कालीन एएसआई जसविंदर सिंह पुलिस पार्टी सहित गांव कबरवाला के पास सेमनाले पर नाका लगाया हुआ था। उस दौरान मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने फोकल प्वाइंट के पास से मारुति कार सवार पांच लोगों को काबू किया। इन लोगों के पास से पुलिस को 50 हजार रुपये की नगदी और जिंदा कारतूसों सहित दो पिस्तौल बरामद हुए। पुलिस के अनुसार पकड़े गए फतूहीखेड़ा निवासी रोशन सिंह पुत्र बोघा सिंह, चान्नण सिंह पुत्र गुरचरण सिंह, गुरदर्शन सिंह उर्फ दर्शन पुत्र मक्खन सिंह, बलकार सिंह पुत्र तेजा सिंह और थाना कोटभाई के अधीन आते गांव कोटली निवासी गुरजंट सिंह उर्फ जंटा पुत्र नायब सिंह लूट की योजना बना रहे थे पुलिस ने पांचों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी थी। इस मामले में अदालत ने जिला अटार्नी अरविंदर कुमार अबरोल की दलीलों से सहमत होकर पांचों को
धारा 399 में 4-4 साल कैद तथा 1-1 हजार जुर्माना और धारा 401 में 3-3 साल कैद तथा 1-1 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इसके अलावा आर्म्स एक्ट के तहत रोशन सिंह और चान्नण सिंह को 3-3 साल कैद और 1-1 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।