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बीडीए ने अवैध कालोनियों पर कसा शिकंजा

Bathinda Updated Wed, 06 Jun 2012 12:00 PM IST
फरीदकोट। राज्य सरकार की हिदायत पर बठिंडा विकास प्राधिकरण (बीडीए) ने अवैध रूप से कालोनियों का निर्माण करने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। एक पखवाड़े पहले जिला फरीदकोट समेत मालवा क्षेत्र की करीब 622 अवैध कालोनियों को नोटिस जारी कर चुकी बीडीए ने मंगलवार को फरीदकोट की दो अवैध कालोनियों के मालिकों पर पुडा एक्ट के तहत मामले दर्ज करवा दिए हैं।

थाना कोतवाली पुलिस को दिए शिकायती पत्र में बीडीए के इंजीनियर धर्मचंद ने बताया कि तलवंडी रोड पर हरबिलास सिंह और डोड पत्ती में अमरीक सिंह समेत आठ लोगों ने अवैध रूप से कालोनियां काटते हुए उसे आगे बेच दिया है। पुडा एक्ट के तहत किसी भी कालोनी का निर्माण करने से पहले बीडीए की मंजूरी लेना अति जरूरी है और बिना मंजूरी अवैध कालोनी बनाकर इन लोगों ने गंभीर अपराध किया है। पुलिस ने आरोपियों पर मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।

बीडीए के सूत्रों ने बताया कि अवैध कालोनियों के निर्माण को लेकर पिछले दिनों पंजाब सरकार ने पुडा समेत विभिन्न विकास प्राधिकरणों को सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए थे। इसके तहत बीडीए ने सार्वजनिक सूचना के माध्यम से अपने अधीन आने वाले क्षेत्र के लोगों को ऐसी अवैध कालोनियों में जगह न खरीदने की सलाह दी है। अकेले जिला फरीदकोट में ही करीब छह दर्जन अवैध कालोनियों की पहचान की गई है, जिसके खिलाफ जल्द ही आपराधिक मामले दर्ज हो सकते हैं।
पुडा से मंजूरशुदा कालोनी का निर्माण करने के लिए लाखों रुपये खर्च करने पड़ते हैं और साथ ही वहां जमीन खरीदने वालों को हर तरह सुविधाएं देना भी जरूरी होता है। लेकिन, भू माफिया की तरफ से अवैध कालोनियों का निर्माण करके न सिर्फ सरकार को चूना लगाया जाता है बल्कि जमीन लेने वाले लोगों के साथ भी धोखाधड़ी की जाती है।
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