इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बिजनौर में सीएए के विरोध में प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के मामले में चार पत्रकारों पर दर्ज प्राथमिकी रद्द करने से इनकार करते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी है।
कोर्ट ने कहा कि याची गण पर लगाए गए आरोप और विवेचना के दौरान उनके विरुद्ध एकत्र किए गए साक्ष्यों का परीक्षण ट्रायल के दौरान किया जाएगा । फिलहाल प्राथमिकी में हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य नहीं है इक़बाल कुरैशी की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्र और न्यायमूर्ति दीपक वर्मा की पीठ ने दिया है।