26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। इसी खुशी में 26 जनवरी को पूरा भारत 73वां गणतंत्र दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ बना रहा। इस खास मौके पर जगह-जगह पर राष्ट्र ध्वज यानी तिरंगा फहराया गया। सरकारी कार्यालय से लेकर स्कूलों तक में गणतंत्र दिवस मनाने के साथ ही तिरंगा फहराया गया। यहां तक कि लोग ने अपने घरों, दफ्तरों में भी तिरंगा फहराया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस तिरंगे को आप फहराते हैं उसके कुछ नियम भी हैं? जी हां, साल 2002 में भारतीय ध्वज संहिता बनाई गई थी, जिसमें तिरंगा फहराने के सभी नियमों, औपचारिकताओं और निर्दशों के बारे में बारीकी से बताया गया है। इसे 26 जनवरी 2002 में लागू किया था और इसका उल्लंघन करने पर कानूनी तौर पर सजा का भी प्रावधान है। तो चलिए आज जानते हैं तिरंगा फहराने का सही तरीका क्या है...