PAN Aadhaar Card Linking: पैन कार्ड में हमारी कई महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज होती है। पैन कार्ड को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जारी किया जाता है। इस कार्ड की मदद से सरकार वित्तीय ट्रांजैक्शन और टैक्स इवेजन को आसानी से ट्रैक कर सकती है। आज के समय यह कार्ड काफी जरूरी दस्तावेज बन गया है। स्कूल में एडमिशन कराने से लेकर नौकरी करते समय पैन कार्ड की जरूरत होती है। इसके अलावा स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए भी इस कार्ड की खास जरूरत हम लोगों को होती है।
अब पैन को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आप 31 मार्च से पहले अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराते हैं। इस स्थिति में आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। ऐसे में आपको कई बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसी कड़ी में आइए जानते हैं पैन को आधार से लिंक नहीं कराने पर आपको किन-किन दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है?
अब पैन को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आप 31 मार्च से पहले अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराते हैं। इस स्थिति में आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। ऐसे में आपको कई बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसी कड़ी में आइए जानते हैं पैन को आधार से लिंक नहीं कराने पर आपको किन-किन दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है?