Family Pension Rules: ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों को 60 की उम्र के बाद पेंशन मिलने का प्रावधान है। ऐसे में इस क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों की सैलरी और डीए का 12 प्रतिशत हर महीने कटकर ईपीएफ अकाउंट में जमा होते रहते हैं। इतना ही कंट्रीब्यूशन नियोक्ता को भी करना होता है। पेंशन अकाउंट में जमा होने वाले ये पैसे कर्मचारी के रिटायरमेंट के बाद के जीवन को सुरक्षित करने का काम करते हैं। रिटायरमेंट के बाद हर महीने व्यक्ति को पेंशन के रूप में एक निश्चित मात्रा में राशि मिलती रहती है। वहीं अगर व्यक्ति की दुर्भाग्यवश मृत्यु हो जाती है। इस स्थिति में परिवार के सदस्यों को पेंशन की राशि हर महीने दी जाती है। इसको फैमिली पेंशन कहा जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि कर्मचारी की मृत्यु होने के बाद परिवार के कौन कौन से सदस्य पेंशन का लाभ उठा सकते हैं? आइए जानते हैं -