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जानना जरूरी: कर्मचारी की मृत्यु के बाद परिवार के कौन कौन से सदस्य उठा सकते हैं पेंशन का लाभ?

यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: संकल्प सिंह Updated Fri, 09 Jun 2023 03:19 PM IST
Family Pension Rules: Who Will Get Family Pension After Pensioner Dies Know The Rules Here
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Family Pension Rules: ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों को 60 की उम्र के बाद पेंशन मिलने का प्रावधान है। ऐसे में इस क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों की सैलरी और डीए का 12 प्रतिशत हर महीने कटकर ईपीएफ अकाउंट में जमा होते रहते हैं। इतना ही कंट्रीब्यूशन नियोक्ता को भी करना होता है। पेंशन अकाउंट में जमा होने वाले ये पैसे कर्मचारी के रिटायरमेंट के बाद के जीवन को सुरक्षित करने का काम करते हैं। रिटायरमेंट के बाद हर महीने व्यक्ति को पेंशन के रूप में एक निश्चित मात्रा में राशि मिलती रहती है। वहीं अगर व्यक्ति की दुर्भाग्यवश मृत्यु हो जाती है। इस स्थिति में परिवार के सदस्यों को पेंशन की राशि हर महीने दी जाती है। इसको फैमिली पेंशन कहा जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि कर्मचारी की मृत्यु होने के बाद परिवार के कौन कौन से सदस्य पेंशन का लाभ उठा सकते हैं? आइए जानते हैं - 
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ईपीएफओ के नियमों के मुताबिक अगर कर्मचारी 10 साल तक नौकरी कर लेता है। ऐसे में वह पेंशन पाने का हकदार है। अगर पेंशन का हकदार बनने के बाद कर्मचारी की दुर्भाग्यवश मृत्यु होती है। 
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इस स्थिति में उसका जीवनसाथी पति/पत्नी फैमिली पेंशन का लाभ उठा सकता है। इसके अलावा अधिकतम दो बच्चों को भी इसका लाभ मिलता है। पत्नी को पेंशन का 50 फीसदी हिस्सा मिलता है। वहीं बच्चों की उम्र अगर 25 साल से कम है। ऐसे में उनको 25-25 फीसदी हिस्सा दिया जाता है। 

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वहीं कर्मचारी की मौत के बाद जीवनसाथी अगर दूसरी शादी कर लेता है। ऐसे में बच्चों को पेंशन की रकम का 75 फीसदी हिस्सा 25 साल की आयु होने तक दिया जाता है। 
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वहीं अगर बच्चे शारीरिक रूप से अक्षम हैं। ऐसे में पेंशन की 75 फीसदी राशि उनको जीवन भर मिलती है। इसके अलावा अगर कर्मचारी अविवाहित है। ऐसी स्थिति में पेंशन की राशि उसके माता पिता को ताउम्र दी जाती है। 
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