प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही एक खास योजना है, जिसके तहत किसानों को हर साल 6 हजार रुपये आर्थिक सहायता के रूप में दिए जाते हैं। इस योजना के तहत ये 6 हजार रुपये सालभर में तीन किस्तों में किसानों के खाते में भेजे जाते हैं। यानी तीन बार में दो-दो हजार रुपये की किस्त सीधे लाभार्थी किसानों के अकाउंट में आती है। इस योजना की नौ किस्तें पहले ही किसानों के खाते में आ चुकी थी और अभी हाल ही में 10वीं किस्त भी केंद्र सरकार ने जारी कर दिया है। इस योजना का लाभ ऐसे छोटे और सीमांत किसान परिवारों को मिलता है जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की खेती योग्य जमीन है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या पति-पत्नी दोनों को पीएम किसान योजना के तहत 6 हजार रुपये मिल सकते हैं? तो चलिए आज जानते हैं इसका जवाब...
- पीएम किसान सम्मान निधि योजना के नियमों के अनुसार किसान परिवारों को इसका लाभ मिलता है। एक परिवार का मतलब पति-पत्नी और दो नाबालिग बच्चे। यानी योजना के तहत पति या पत्नी में से किसी एक को ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल सकता है।
- अगर पति और पत्नी दोनों ने इस योजना के लिए आवेदन किया है और अभी तक दोनों को इस योजना के तहत पैसे प्राप्त हो रहे हैं, तो उन्हें योजना के तहत वह राशि सरकार को लौटानी होगी।
इन किसानों को भी नहीं मिलता लाभ
- इस योजना में सभी किसान शामिल नहीं हो सकते हैं। सरकारी कर्मचारी या इनकम टैक्स देने वाले किसानों को इस योजना का पात्र नहीं बनाया गया है। इसके अलावा डॉक्टर, इंजीनियर और 10 हजार रुपये से अधिक पेंशन पाने वाले कर्मचारी भी पीएम किसान योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं।
- इसके अलावा सांसदों और विधायकों को भी पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिलता है। कपीएम किसान योजना के नियमों के अनुसार सालाना 6 हजार रुपये उन्हीं किसानों खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे जिनके नाम से खेत-खसरा होगा।