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दारा मुठभेड़ मामले में भाजपा विधायक आरोप मुक्त

जयपुर/एजेंसी Updated Thu, 31 May 2012 12:00 PM IST
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राजस्थान के चर्चित दारा सिंह मुठभेड़ मामले में जयपुर की एक अदालत ने पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह राठौर को बृहस्पतिवार को आरोप मुक्त करार दिया। इसके बाद राठौर को जेल से रिहा कर दिया गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीके जैन की अदालत ने भाजपा विधायक राठौर को मुठभेड़ मामले में मुख्य साजिशकर्ता होने के आरोपों से मुक्त कर दिया।


अदालत ने कहा कि राठौर ने हिस्ट्रीशीटर दारा की हत्या के लिए कोई साजिश नहीं रची थी। मालूम हो कि वर्ष 2006 में एक मुठभेड़ में शराब तस्कर दारा सिंह को मार गिराया गया था। राठौर राज्य विधानसभा में भाजपा के चीफ व्हिप भी हैं। जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने कहा कि दारा सिंह मुठभेड़ मामले में उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया। यह राजनीतिक साजिश है। उन्होंने कहा कि वह गहलोत सरकार की इस साजिश के खिलाफ प्रदेश में लोगों को अवगत कराएंगे।


मालूम हो कि राठौर को गत पांच अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में आरोप लगाया था कि फर्जी एनकाउंटर की साजिश राठौर ने रची थी। झुंझनू जिले के एक शराब तस्कर का पक्ष लेने को लेकर उनकी दारा सिंह से दुश्मनी थी।

दारा सिंह मुठभेड़ मामले में मुझे गलत तरीके से फंसाया गया। मैं गहलोत सरकार की इस साजिश से प्रदेश में लोगों को अवगत कराऊंगा।-राजेंद्र राठौर, भाजपा विधायक
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