भारतीय रिजर्व बैंक नो ओडिशा के छत्रपुर सहकारी बैंक लिमिटेड का पंजीयन रद्द कर दिया है। आरबीआई ने बताया कि बैंक सभी परिसंपत्तियां जब्त की गई हैं। इससे पहले, बैंक में सुधार के सभी प्रयास विफल हो चुके थे। इसके बाद, आरबीआई ने 23 मई को छत्रपुर सहकारी बैंक को बंद करने के निर्देश जारी कर दिए।
इस संबंध में ओडिशा के पंजीयक को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आरबीआई ने कहा कि बैंक के जमाकर्ताओं को एक लाख रुपये के अधिकतम राशि वापस मिलेगी। छत्रपुर सहकारी बैंक लिमिटेड का गठन 1915 में सोसाइटी अधिनियम के तहत किया गया था और यह बैंक नियम अधिनियम 1949 की धारा 22 के तहत काम रहा था।