क्राइम डेस्क, अमर उजाला, पुणे
Updated Wed, 11 Jul 2018 08:37 PM IST
पुणे में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को पत्नी के संदिग्ध परिस्थितियों में अपने अपार्टमेंट की 11वीं मंजिल से गिरने से मौत के बाद गिरफ्तार किया गया है। घटना शनिवार की है। मृत महिला के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने इंजीनियर पति के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, महिला की शादी 17 साल पहले रायपुर के तारबाहर क्षेत्र के निरालानगर निवासी गिरीश पांडेय से हुई थी। मृत महिला का नाम मीनाक्षी पांडेय है जो 46 की थी। वह शादी से पहले मंडला निवासी थी। शादी के बाद 2011 के पहले तक पति-पत्नी बिलासपुर में ही रहते थे।
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वह वर्तमान समय में पुणे के मगरपट्टा इलाके में रह रहे थे। शनिवार को पत्नी मीनाक्षी की अपने फ्लैट की 11 वीं मंजिल से गिरने के कारण मौत हो गई। इस घटना के बाद मीनाक्षी के घरवालों ने मौत की संदिग्ध परिस्थितियों को देखते हुए पति गिरीश के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज कराया।
पुलिस ने मृतका के भाई की तहरीर पर गिरीश के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता (आईपीसी) की धारा 306 (आत्महत्या के लिये उकसाने), 504 (शांति भंग करने के लिए जानबूझकर किसी का अपमान करना) के तहत अपराध दर्ज किया है। इस मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी इंजीनियर अपनी पत्नी के साथ अक्सर मारपीट करता था।
पुणे में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को पत्नी के संदिग्ध परिस्थितियों में अपने अपार्टमेंट की 11वीं मंजिल से गिरने से मौत के बाद गिरफ्तार किया गया है। घटना शनिवार की है। मृत महिला के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने इंजीनियर पति के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, महिला की शादी 17 साल पहले रायपुर के तारबाहर क्षेत्र के निरालानगर निवासी गिरीश पांडेय से हुई थी। मृत महिला का नाम मीनाक्षी पांडेय है जो 46 की थी। वह शादी से पहले मंडला निवासी थी। शादी के बाद 2011 के पहले तक पति-पत्नी बिलासपुर में ही रहते थे।
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वह वर्तमान समय में पुणे के मगरपट्टा इलाके में रह रहे थे। शनिवार को पत्नी मीनाक्षी की अपने फ्लैट की 11 वीं मंजिल से गिरने के कारण मौत हो गई। इस घटना के बाद मीनाक्षी के घरवालों ने मौत की संदिग्ध परिस्थितियों को देखते हुए पति गिरीश के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज कराया।
पुलिस ने मृतका के भाई की तहरीर पर गिरीश के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता (आईपीसी) की धारा 306 (आत्महत्या के लिये उकसाने), 504 (शांति भंग करने के लिए जानबूझकर किसी का अपमान करना) के तहत अपराध दर्ज किया है। इस मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी इंजीनियर अपनी पत्नी के साथ अक्सर मारपीट करता था।