न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
Updated Mon, 30 Nov 2020 05:14 PM IST
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उत्तर प्रदेश शासन ने सोमवार को कोविड-19 को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है। नई गाइडलाइन में शासन की तरफ से कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए स्थिति का आकलन करते हुए नाइट कर्फ्यू लगाने का निर्देश दिया गया है। जिसका फैसला स्थानीय प्रशासन लेगा। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए धारा 144 लागू कराने का भी निर्देश दिया गया है।
वहीं, शादी, ब्याह जैसे कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए जो सीमा तय की गई थी, उसे फिलहाल बरकरार रखा गया है। यानी हाल में क्षमता का 50 फीसद और अधिकतम 100 लोगों को ही शामिल किया जाएगा।
खुले मैदान या लॉन में क्षमता का 40 प्रतिशत ही लोगों को एक समय में शामिल होने की अनुमति होगी। मसलन किसी खुले लॉन की कुल क्षमता दो हज़ार है तो वहां 800 लोग एकत्र हो सकते हैं।
गौरतलब है कि कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबंधित अधिकारियों को इससे संबंधित निर्देश अधिकारियों को दिए थे। उन्होंने कहा था कि कहीं से भी पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार की खबर आई तो संबंधित पुलिस कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।
मेरठ में विवाह मंडपों में पुलिस द्वारा की गई उत्पीड़न की घटनाओं से नाराज मुख्यमंत्री योगी ने यह फैसला लिया। मंगलवार और बुधवार को मेरठ पुलिस ने अभियान चलाकर शादी के मंडपों में पहुंचकर रंग में भंग किया था। दूल्हे समेत कई लोगों के खिलाफ मेरठ के लालकुर्ती थाने और सिविल लाइन थाने में एफआईआर दर्ज की थी। इसके अलावा पुलिस ने शादी के मंडपों में छापा मारकर कोरोना की गाइडलाइन का पालन न करने पर बराती और घराती समेत मंडप के मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी थी। इसे लेकर मेरठ ही नहीं, आसपास के जिलों में भी लोगों में काफी रोष था और इसकी शिकायत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की गई थी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि शादी समारोह केवल सूचना देकर और कोविड प्रोटोकॉल और गाइडलाइन के निर्देशों का पालन करते हुए किया जा सकता है। इसके लिए जो संख्या निर्धारित की गई है, उसमें बैंड-बाजा या अन्य कर्मचारी शामिल नहीं माने जाएंगे। शादियों में बैंड बजाने और डीजे बजाने से रोकने वाले पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई करने के भी निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं।
उत्तर प्रदेश शासन ने सोमवार को कोविड-19 को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है। नई गाइडलाइन में शासन की तरफ से कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए स्थिति का आकलन करते हुए नाइट कर्फ्यू लगाने का निर्देश दिया गया है। जिसका फैसला स्थानीय प्रशासन लेगा। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए धारा 144 लागू कराने का भी निर्देश दिया गया है।
वहीं, शादी, ब्याह जैसे कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए जो सीमा तय की गई थी, उसे फिलहाल बरकरार रखा गया है। यानी हाल में क्षमता का 50 फीसद और अधिकतम 100 लोगों को ही शामिल किया जाएगा।
खुले मैदान या लॉन में क्षमता का 40 प्रतिशत ही लोगों को एक समय में शामिल होने की अनुमति होगी। मसलन किसी खुले लॉन की कुल क्षमता दो हज़ार है तो वहां 800 लोग एकत्र हो सकते हैं।
गौरतलब है कि कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबंधित अधिकारियों को इससे संबंधित निर्देश अधिकारियों को दिए थे। उन्होंने कहा था कि कहीं से भी पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार की खबर आई तो संबंधित पुलिस कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।
मेरठ में विवाह मंडपों में पुलिस द्वारा की गई उत्पीड़न की घटनाओं से नाराज मुख्यमंत्री योगी ने यह फैसला लिया। मंगलवार और बुधवार को मेरठ पुलिस ने अभियान चलाकर शादी के मंडपों में पहुंचकर रंग में भंग किया था। दूल्हे समेत कई लोगों के खिलाफ मेरठ के लालकुर्ती थाने और सिविल लाइन थाने में एफआईआर दर्ज की थी। इसके अलावा पुलिस ने शादी के मंडपों में छापा मारकर कोरोना की गाइडलाइन का पालन न करने पर बराती और घराती समेत मंडप के मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी थी। इसे लेकर मेरठ ही नहीं, आसपास के जिलों में भी लोगों में काफी रोष था और इसकी शिकायत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की गई थी।
निर्धारित संख्या में बैंड-बाजा या अन्य कर्मचारी शामिल नहीं माने जाएंगे
मुख्यमंत्री ने कहा कि शादी समारोह केवल सूचना देकर और कोविड प्रोटोकॉल और गाइडलाइन के निर्देशों का पालन करते हुए किया जा सकता है। इसके लिए जो संख्या निर्धारित की गई है, उसमें बैंड-बाजा या अन्य कर्मचारी शामिल नहीं माने जाएंगे। शादियों में बैंड बजाने और डीजे बजाने से रोकने वाले पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई करने के भी निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं।