Hindi News
›
Uttar Pradesh
›
Lucknow News
›
UP Govt DA Hike: Uttar Pradesh Government May Announce Increment In DA For State Employees News in Hindi
{"_id":"64253cee8c6528a55d09c453","slug":"up-government-may-announce-increament-in-da-for-state-employees-2023-03-30","type":"story","status":"publish","title_hn":"DA Hike in UP: कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, अप्रैल में डीए वृद्धि की घोषणा की तैयारी, 19 लाख को मिलेगा फायदा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
DA Hike in UP: कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, अप्रैल में डीए वृद्धि की घोषणा की तैयारी, 19 लाख को मिलेगा फायदा
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
Published by: ishwar ashish
Updated Thu, 30 Mar 2023 03:14 PM IST
सार
लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फॉलो करें
Uttar Pradesh DA Hike News: यूपी सरकार अप्रैल में राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने की तैयारी कर रही है। इस निर्णय से राज्य सरकार पर 200 करोड़ का व्यय भार बढ़ेगा।
उत्तर प्रदेश में राज्य कर्मियों का महंगाई भत्ता (डीए) बढ़ाने पर हर माह 200 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय भार आएगा। एरियर जीपीएफ में भेजने के बारे में निर्णय होना शेष है, इसलिए डीए वृद्धि की घोषणा अप्रैल में किए जाने की तैयारी है। इससे यूपी के करीब 19 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को फायदा मिलेगा।
दरअसल, केंद्र सरकार साल में दो बार महंगाई सूचकांक के आधार पर अपने कर्मियों के महंगाई भत्ता और पेंशनरों की महंगाई राहत (डीआर) में वृद्धि करती है। पहली बार यह वृद्धि 1 जनवरी से और दूसरी बार 1 जुलाई से लागू होती है। आम तौर पर केंद्र के बराबर ही राज्य सरकार भी डीए और डीआर में वृद्धि करती है। केंद्र सरकार ने 24 मार्च को डीए और डीआर में 4 फीसदी बढ़ोतरी की घोषणा की है। यूपी में भी शासन ने इसके हिसाब से गणना कर ली है। उच्चपदस्थ सूत्रों के मुताबिक, यहां भी डीए और डीआर को मूल वेतन पर 38 फीसदी से बढ़ाकर 42 फीसदी किया जाएगा। इससे सरकार को अपने कर्मियों और पेंशनरों पर प्रति माह 200 करोड़ रुपये अतिरिक्त भुगतान करना होगा।
यह वृद्धि एक जनवरी से लागू होगी। अभी तक डीए का एरियर पुरानी पेंशन का लाभ ले रहे राज्य कर्मियों के जीपीएफ खाते में भेजा जाता रहा है, जबकि नई पेंशन स्कीम का लाभ ले रहे कर्मियों के लिए उस मूल्य की एनएससी खरीदनी होती है। नए प्रावधानों के तहत जीपीएफ में साल में पांच लाख रुपये से अधिक राशि जमा नहीं की जा सकती है।
आईएएस अधिकारियों के मामले में यह आदेश जारी कर दिया गया है, वहीं अन्य राज्य कर्मियों के मामले में यह प्रक्रिया में है। ऐसे में अब यह निर्णय लेना होना है कि पुरानी पेंशन का लाभ ले रहे कर्मियों को डीए के एरियर के भुगतान को लेकर क्या प्रक्रिया अपनाई जाए। वित्त विभाग के सूत्रों का कहना है कि एरियर जीपीएफ में भेजे जाने का पुराना नियम जारी रखते हैं तो तमाम कर्मियों के मामले में यह 5 लाख की सीमा को पार कर सकता है।
विज्ञापन
विज्ञापन
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे| Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.
विज्ञापन
विज्ञापन
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।