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राजूपाल हत्याकांड मामला: अतीक को लाने गुजरात की साबरमती जेल पहुंची प्रयागराज पुलिस, 28 को सुनाई जाएगी सजा
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
Published by: ishwar ashish
Updated Sun, 26 Mar 2023 01:47 PM IST
सार
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राजूपाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल के अपहरण के मामले में माफिया अतीक अहमद को सजा सुनाई जानी है। उसे अदालत में पेश करने के लिए प्रयागराज पुलिस की एक टीम अतीक को लेने के लिए साबरमती जेल पहुंची है।
गुजरात की साबरमती जेल में बंद माफिया अतीक अहमद को वापस यूपी लाने के लिए प्रयागराज पुलिस की एक टीम अहमदाबाद पहुंची है। दरअसल, उमेश पाल के अपहरण के मामले में प्रयागराज की एक अदालत आगामी 28 मार्च को सजा का एलान करेगी। इस मामले में अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ और गिरोह के कई सदस्य नामजद हैं। अतीक को कड़ी सुरक्षा में गुजरात से प्रयागराज लाने के लिए दो बख्तरबंद गाड़ियों के साथ 50 से ज्यादा पुलिसकर्मी भेजे गए हैं। इसके अलावा एसटीएफ की एक टीम भी शामिल है।
बताते चलें कि प्रयागराज स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट में उमेश पाल के अपहरण के मामले में 28 मार्च को सजा सुनाई जानी है। इस दौरान अतीक को भी अदालत में पेश करना होगा। अतीक और अशरफ पर राजूपाल हत्याकांड के एक वर्ष बाद वर्ष 2006 में उमेश पाल का अपहरण कर उसे गवाही न दिए जाने के लिए बंधक बनाकर पीटने और धमकाने का आरोप है। इसका मुकदमा उमेश पाल ने वर्ष 2007 में दर्ज कराया था जिसकी सुनवाई पूरी हो चुकी है।
इसी वजह से अतीक को प्रयागराज लाकर अदालत के सामने पेश किया जाना है। इसी मामले में गवाही देने की वजह से अतीक और अशरफ ने साजिश रचकर गत 24 फरवरी को उमेश पाल की धूमनगंज इलाके में हत्या करा दी थी। इस मामले में अतीक का बेटा असद और चार अन्य शूटरों की गिरफ्तारी पर पांच-पांच लाख रुपये का इनाम भी घोषित हो चुका है।
पहली बार किसी मामले में होगी सजा
उल्लेखनीय है कि अतीक अहमद को पहली बार किसी मामले में अदालत सजा सुना सकती है। इससे पहले अतीक पर 100 मुकदमे दर्ज हुए लेकिन हर बार वह कानूनी दांव-पेच अपनाकर कानून के शिकंजे से बचता रहा। उमेश पाल हत्याकांड के बाद अतीक और उसके कुनबे पर कानून का शिकंजा कसना शुरू हुआ है। बताते चलें कि अतीक के करीबी परिजनों पर भी 65 मुकदमे दर्ज हैं।
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