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Lucknow News: बीमा कंपनी को 30 हजार क्लेम देने के आदेश

संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ Updated Fri, 10 Mar 2023 12:14 AM IST
Order to give 30 thousand claims to the insurance company
रायबरेली। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने एक मुकदमे में सुनवाई करते हुए बीमा कंपनी को 30 हजार रुपये के दावे के भुगतान के आदेश दिए हैं। 45 दिन में भुगतान न करने पर सात प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज भी देना होगा।


डलमऊ के बरगदहा निवासी फूलदुलारी पत्नी विनोद कुमार ने द ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी से भैंस का बीमा कराया था। बीमा 15 जुलाई 2017 से 14 जुलाई 2018 तक वैध रहा। इसी दौरान 13 जुलाई 2018 को भैंस की मौत हो गई। पीड़िता ने क्लेम के लिए बैंक व बीमा कंपनी के चक्कर लगाए, लेकिन कंपनी ने क्लेम देने से मना कर दिया। पीड़िता ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में 30 हजार रुपये क्लेम और क्षतिपूर्ति व वाद व्यय दिलाने की मांग की।


मुकदमे की सुनवाई करते हुए जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष मदन लाल निगम और सदस्य सुनीता मिश्रा ने बीमा कंपनी को दोषी करार देते हुए परिवादी को 30 हजार रुपये के क्लेम का भुगतान करने का आदेश दिया। कंपनी को यह क्लेम 45 दिन में देना होगा। तीन हजार रुपये क्षतिपूर्ति व दो हजार रुपये वाद व्यय भी देने के आदेश दिए गए हैं। 45 दिन में भुगतान न करने पर सात प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज देने के आदेश दिए गए हैं।
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