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Lucknow News: छह सदस्यीय टीम की जांच में 64.41 लाख के घपले की पुष्टि

संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ Updated Sun, 05 Mar 2023 12:31 AM IST
64.41 lakh scam confirmed in investigation of six member team
रायबरेली-ऊंचाहार। जिले के ऊंचाहार ब्लॉक की ग्राम पंचायत अरखा में 71.34 लाख रुपये के भुगतान के मामले की जांच पूरी हो गई। छह सदस्यीय कमेटी की जांच में 64.41 लाख रुपये के घपले की पुष्टि हुई है। पोल खुलने के बाद करीब आठ माह में प्रधान ने 6.82 लाख रुपये का काम करवा दिया है। इस मामले में पंचायत सचिव पहले ही निलंबित किया जा चुका है। अब, प्रधान के अधिकार सीज करने के साथ ही वसूली की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।


अरखा गांव में 30 जून 2022 को 38 लाख व एक जुलाई 2022 को 33 लाख रुपये का भुगतान पांचवें व 15वें वित्त आयोग से किया गया था। अशोक इंटरप्राइजेज को 18,14,928 रुपये, दिशा इंटरप्राइजेज को 17,98,599 व 16,99,820 रुपये, शौर्य इंटरप्राइजेज को 9,14,468 व 6,99,980 रुपये, मो. अशरफ सिटीजन को 19,883 रुपए और एसपी इंटरप्राइजेज को 17,6445 रुपये का भुगतान किया गया था।


ग्रामीणों की शिकायत पर हुई जांच में पंचायत सचिव मो. अहमद को दोषी पाते हुए निलंबित कर दिया गया था। प्रधान पर कार्रवाई के लिए डीएम ने जिला समाज कल्याण अधिकारी, जलनिगम के अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता अवर अभियंता और लघु सिंचाई के अवर अभियंता की जांच टीम गठित कर दी थी। जांच टीम ने अपनी रिपोर्ट उपलब्ध कराई है। जांच में अरखा ग्राम पंचायत में 64.41 लाख के घपले की पुष्टि हो गई है। जांच में 71.23 लाख रुपये में 6.82 लाख रुपये का काम मौके पर पाया गया। जांच रिपोर्ट आने के बाद प्रधान के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।


दर्ज होगा केस
अरखा ग्राम पंचायत में मनमाने तरीके से बिना काम कराए गए भुगतान के मामले में छह माह पहले ही तत्कालीन सीडीओ प्रभाष कुमार ने प्रधान और सचिव पर मुकदमा दर्ज कराने के आदेश दिए थे। कमेटी की जांच न होने पर मुकदमा नहीं दर्ज कराया गया था। अब जांच रिपोर्ट आने के बाद केस दर्ज हो सकता है।


ऊंचाहार ब्लॉक के अरखा गांव में बिना काम कराए ही भुगतान के मामले की जांच रिपोर्ट आ गई है। जांच में कमेटी ने 64.41 लाख रुपये के सरकारी धन के अपव्यय की रिपोर्ट दी है। मामले में प्रधान व निलंबित सचिव को नोटिस दी जा रही है। नोटिस का जवाब आने के बाद कार्रवाई होगी।
- गिरीशचंद्र, जिला पंचायतराज अधिकारी
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