लोकप्रिय और ट्रेंडिंग टॉपिक्स

विज्ञापन
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Jammu News ›   Supreme Court seeks reply from Jammu and Kashmir High Court registrar regarding appointments in courts

J&K: अदालतों में नियुक्तियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट रजिस्ट्रार से मांगा जवाब

अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू/नई दिल्ली Published by: kumar गुलशन कुमार Updated Fri, 31 Mar 2023 12:41 PM IST
सार

आरोप लगाया गया है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में न्यायिक संस्थानों और अदालतों में नियुक्तियों में पूर्व न्यायाधीशों एवं कर्मचारियों के रिश्तेदारों को तरजीह दी गई। इस पर जवाब मांगा गया है।

Supreme Court seeks reply from Jammu and Kashmir High Court registrar regarding appointments in courts
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : Social Media

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने अदालतों में नियुक्तियों में पक्षपात के आरोप वाली याचिका पर जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल से जवाब मांगा है। दरअसल, आरोप है कि केंद्र शासित प्रदेश में न्यायिक संस्थानों और अदालतों में नियुक्तियों में पूर्व न्यायाधीशों एवं कर्मचारियों के रिश्तेदारों को तरजीह दी गई। 



प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने शुरू में याचिकाकर्ता गैर-सरकारी संगठन ‘जम्मू एंड कश्मीर पीपुल्स फोरम’ के वकील को सलाह दी कि उन्हें अपनी याचिका उच्च न्यायालय में दायर करनी चाहिए। 


हालांकि, प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला के साथ विचार करने के बाद याचिका पर उच्चतम न्यायालय में ही सुनवाई करने का फैसला किया और उच्च न्यायालय के वकील से चार सप्ताह के अंदर जवाब देने को कहा।

उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश में कहा, जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय की ओर से पेश वकील के अनुरोध पर, जवाबी हलफनामा दाखिल करने का समय चार सप्ताह और बढ़ाया जाता है। जवाबी हलफनामा जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा विशेष रूप से उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से निर्देश लेने के बाद दायर किया जाएगा। 

पीठ ने याचिका पर अगली सुनवाई के लिए 28 अप्रैल की तारीख तय की। अभी न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। उन्होंने इसी साल 15 फरवरी को इस पद की शपथ ली थी। सर्वोच्च अदालत पिछले साल दो सितंबर को एनजीओ द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गई थी। अदालत ने तब नोटिस जारी किया था और जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय से उसके प्रशासनिक पक्ष पर प्रतिक्रिया मांगी थी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Election

फॉन्ट साइज चुनने की सुविधा केवल
एप पर उपलब्ध है

बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही
एप में पढ़ें

क्षमा करें यह सर्विस उपलब्ध नहीं है कृपया किसी और माध्यम से लॉगिन करने की कोशिश करें

Followed