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जिला जम्मू के आरएस पुरा से भाजपा के पूर्व विधायक डॉ. गगन भगत को जमीन की धोखाधड़ी के दर्ज मामले में जिला अदालत से भी राहत नहीं मिली है। गुरुवार को इस मामले में जिला अदालत में न्यायाधीश संजय परिहार ने सुनवाई करते हुए डॉ. भगत की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।
मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश संजय परिहार ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनीं। डॉ. गगन भक्त के अधिवक्ता की दी गई दलीलों पर पुलिस ने आपत्तियां दर्ज कीं और कहा कि डॉ. गगन भगत ने जिस जमीन पर अपना हक जमाया, वह उसके असली हकदार नहीं हैं। उन्होंने आपराधिक मंशा के तहत ऐसा किया है। ऐसे में इनको जमानत नहीं दी जानी चाहिए। इस पर न्यायाधीश ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।
ये है मामला
बता दें कि फरवरी में आरएस पुरा के वार्ड दो निवासी तरुण गुप्ता ने पूर्व विधायक सहित बिचौलिए कुलबीर के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज करवाई थी। शिकायतकर्ता ने लिखित शिकायत में बताया था कि पूर्व विधायक ने बिचौलिए के साथ मिलकर उन्हें धोखा दिया है। आरएस पुरा मुख्य मार्ग पर एक जमीन की बिक्री के लिए उनसे 14 लाख रुपये लिए थे।
इस जमीन का सौदा 30 लाख रुपये में तय हुआ था। इसकी शुरुआत बीते साल अक्तूबर में हुई थी। तब उन्हें कोई कागजात नहीं दिए गए। जब उन्होंने बार-बार उनसे दस्तावेज मांगे तो उन्होंने जमीन के कागजात देने से इंकार कर दिया। पुलिस ने मामले में धारा 420, 506 और 34 के तहत एफआईआर दर्ज की है।