जम्मू। बहुचर्चित दवा स्कैंडल के आरोपियों में से एक सूरज इंटरप्राइजेज के मालिक मुकेश अग्रवाल ने भ्रष्टाचार निरोधक विशेष जज की अदालत में आत्मसमर्पण किया। साथ ही मेडिकल ग्राउंड पर जमानत अर्जी फाइल की।
विशेष जज पुनीत गुप्ता ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पाया कि इस समय मामले के आरोपी को अंतरिम जमानत भी नहीं दी जा सकती, जबकि अभियोजन पक्ष का कहना था कि मामले की तह तक पहुंचने के लिए क्राइम ब्रांच को आरोपी को कस्टडी में लेना अति आवश्यक है। तमाम दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को 11 जुलाई तक क्राइम ब्रांच की कस्टडी में भेजा दिया। साथ ही अदालत ने आदेश दिया कि आरोपी को तय तिथि पर ही अदालत में पेश किया जाए। अदालत ने आरोपी की नियमित मेडिकल जांच करवाने के भी निर्देश दिए। जेएनएफ
जम्मू। बहुचर्चित दवा स्कैंडल के आरोपियों में से एक सूरज इंटरप्राइजेज के मालिक मुकेश अग्रवाल ने भ्रष्टाचार निरोधक विशेष जज की अदालत में आत्मसमर्पण किया। साथ ही मेडिकल ग्राउंड पर जमानत अर्जी फाइल की।
विशेष जज पुनीत गुप्ता ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पाया कि इस समय मामले के आरोपी को अंतरिम जमानत भी नहीं दी जा सकती, जबकि अभियोजन पक्ष का कहना था कि मामले की तह तक पहुंचने के लिए क्राइम ब्रांच को आरोपी को कस्टडी में लेना अति आवश्यक है। तमाम दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को 11 जुलाई तक क्राइम ब्रांच की कस्टडी में भेजा दिया। साथ ही अदालत ने आदेश दिया कि आरोपी को तय तिथि पर ही अदालत में पेश किया जाए। अदालत ने आरोपी की नियमित मेडिकल जांच करवाने के भी निर्देश दिए। जेएनएफ