राजोरी। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के तहत निर्धारित मानदंडों का पालन नहीं करने के लिए एडीसी शेर सिंह की अदालत ने सात फर्मों, व्यापारिक इकाइयों पर 1,14000 रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही निर्देश दिए कि गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए। हल्दीराम पर 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
जानकारी के अनुसार डीसी मोहम्मद एजाज असद के निर्देश पर गठित अधिकारियों की एक टीम ने शुक्रवार को जिले के विभिन्न आउटलेट्स का निरीक्षण किया। इसमें उन्होंने पाया कि अनैच्छिक स्थिति में खाद्य पदार्थों को रखा गया है और उपभोक्ताओं को प्रदान किया जा रहा है। नतीजतन गड़बड़ी करने वाले व्यापारियों को एडीसी के समक्ष बुलाया गया और सम्मन किया गया, जो कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के विभिन्न वर्गों के तहत जुर्माना लगाने वाले अधिकारी भी हैं। जिन ब्रांडों पर जुर्माना लगाया गया है। उनमें हल्दीराम को 40,000 रुपये, गोकुल परिष्कृत तेल और दूध पर 40, 000 रुपये और टॉफ़ी आदि पर 20, 000 रुपये जुर्माना लगाया गया। मौके पर ही जुर्माना वसूल कर उसे सरकारी खजाने में जमा कर दिया गया।
डीसी के अनुसार निरीक्षण के दौरान टीम ने नमूनों को लिया था और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला जम्मू में गुणवत्ता जांच के लिए भेजा था। प्रयोगशाला की रिपोर्ट के आधार पर उक्त वस्तुओं की गुणवत्ता तय मानक के अनुरूप नहीं थी। इस पर हल्दीराम, गोकुल तेल और दूध और नट जैसे उत्पादों को उप मानक सामग्री को बेचने पर जुर्माना लगाया गया। जिले में गोकुल तेल ब्रांड पर प्रतिबंध लगाया गया है। निर्माता हल्दीराम को एफएसएसए की धारा 52 के तहत जुर्माना लगाया गया, जबकि गोकुल तेल को एफएसएसए के 51 के तहत जुर्माना लगाया गया है।
जिला प्रशासन के एक प्रवक्ता ने कहा कि विभिन्न उपभोग सामग्रियों का ऐसा नमूना परीक्षण जारी रहेगा ताकि जिले की जनता के लिए हाइजेनिक और शुद्ध खाद्य पदार्थ और सर्वोत्तम गुणवत्ता के उत्पाद बाजार में उपलब्ध रहें।
राजोरी। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के तहत निर्धारित मानदंडों का पालन नहीं करने के लिए एडीसी शेर सिंह की अदालत ने सात फर्मों, व्यापारिक इकाइयों पर 1,14000 रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही निर्देश दिए कि गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए। हल्दीराम पर 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
जानकारी के अनुसार डीसी मोहम्मद एजाज असद के निर्देश पर गठित अधिकारियों की एक टीम ने शुक्रवार को जिले के विभिन्न आउटलेट्स का निरीक्षण किया। इसमें उन्होंने पाया कि अनैच्छिक स्थिति में खाद्य पदार्थों को रखा गया है और उपभोक्ताओं को प्रदान किया जा रहा है। नतीजतन गड़बड़ी करने वाले व्यापारियों को एडीसी के समक्ष बुलाया गया और सम्मन किया गया, जो कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के विभिन्न वर्गों के तहत जुर्माना लगाने वाले अधिकारी भी हैं। जिन ब्रांडों पर जुर्माना लगाया गया है। उनमें हल्दीराम को 40,000 रुपये, गोकुल परिष्कृत तेल और दूध पर 40, 000 रुपये और टॉफ़ी आदि पर 20, 000 रुपये जुर्माना लगाया गया। मौके पर ही जुर्माना वसूल कर उसे सरकारी खजाने में जमा कर दिया गया।
डीसी के अनुसार निरीक्षण के दौरान टीम ने नमूनों को लिया था और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला जम्मू में गुणवत्ता जांच के लिए भेजा था। प्रयोगशाला की रिपोर्ट के आधार पर उक्त वस्तुओं की गुणवत्ता तय मानक के अनुरूप नहीं थी। इस पर हल्दीराम, गोकुल तेल और दूध और नट जैसे उत्पादों को उप मानक सामग्री को बेचने पर जुर्माना लगाया गया। जिले में गोकुल तेल ब्रांड पर प्रतिबंध लगाया गया है। निर्माता हल्दीराम को एफएसएसए की धारा 52 के तहत जुर्माना लगाया गया, जबकि गोकुल तेल को एफएसएसए के 51 के तहत जुर्माना लगाया गया है।
जिला प्रशासन के एक प्रवक्ता ने कहा कि विभिन्न उपभोग सामग्रियों का ऐसा नमूना परीक्षण जारी रहेगा ताकि जिले की जनता के लिए हाइजेनिक और शुद्ध खाद्य पदार्थ और सर्वोत्तम गुणवत्ता के उत्पाद बाजार में उपलब्ध रहें।