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Supreme Court: पंचायत चुनाव की याचिका पर जल्द सुनवाई से 'सुप्रीम' इनकार, पढ़ें शीर्ष कोर्ट की अहम खबरें

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: नितिन गौतम Updated Wed, 29 Mar 2023 11:21 PM IST
सार

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पार्दीवाला की पीठ ने वरिष्ठ वकील पीएस पटवालिया के सबमिशन पर नोट लिया। नोट में कहा गया था कि अगर अपील पर जल्द सुनवाई नहीं की गई तो चुनाव का नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। 

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सुप्रीम कोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है। बता दें कि कोर्ट ने 28 मार्च के अपने आदेश में पंचायत चुनाव में इस स्तर पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। आरोप है कि पंचायत चुनाव के आरक्षण में सत्ता पक्ष को फायदा देने के लिए गड़बड़ी की गई है। 



क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने
याचिका पर मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पार्दीवाला की पीठ ने वरिष्ठ वकील पीएस पटवालिया के सबमिशन पर नोट लिया। नोट में कहा गया था कि अगर अपील पर जल्द सुनवाई नहीं की गई तो चुनाव का नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। इस पर पीठ ने कहा कि यह मामला आज के दिन की लिस्ट में शामिल नहीं है। इसे बाद में शामिल किया जा सकता है। गौरतलब है कि अब सर्वोच्च अदालत की कार्रवाई 5 अप्रैल को शुरु होगी। इस बीच त्योहारों की छुट्टियां और साप्ताहिक अवकाश रहेंगे। 


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