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Tripura: माकपा से भाजपा में शामिल हुए मबशर अली के खिलाफ EC ने खारिज की शिकायत, नामांकन नहीं होगा रद्द

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रांजुल श्रीवास्तव Updated Wed, 01 Feb 2023 02:22 PM IST
सार

माकपा के राज्य सचिव जितेंद्र चौधरी ने कहा था कि मबशर अली ने न तो विधानसभा से इस्तीफा दिया है और न ही पार्टी से, किसी भी परिस्थिति में उन्हें भाजपा का उम्मीदवार नहीं माना जा सकता है।

त्रिपुरा विधानसभा चुनाव
त्रिपुरा विधानसभा चुनाव - फोटो : Social Media

विस्तार

त्रिपुरा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (CPIM) छोड़ भाजपा में शामिल होने वाले विधायक मबशर अली के खिलाफ चुनाव आयोग ने शिकायत को खारिज कर दिया है। माकपा ने मबशर अली को देशद्रोही बताते हुए उनका नामांकन रद्द करने की मांग की थी। साथ ही उन्हें आगामी चुनाव के लिए अयोग्य ठहराने को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की थी।  



माकपा के राज्य सचिव जितेंद्र चौधरी ने कहा था कि मबशर अली ने न तो विधानसभा से इस्तीफा दिया है और न ही पार्टी से, किसी भी परिस्थिति में उन्हें भाजपा का उम्मीदवार नहीं माना जा सकता है। इसलिए वैधानिक कानूनी आवश्यकता के अभाव में उन्हें भाजपा उम्मीदवार होने के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है।


भाजपा उम्मीदवार का नामांकन सही 
मुख्य निर्वाचन अधिकारी गिट्टे किरणकुमार दिनकरराव ने बताया कि चुनाव आयोग को मबशर अली के खिलाफ एक शिकायत मिली थी। निर्वाचन अधिकारी ने उनके फॉर्म ए और बी की जांच की और पाया कि उनका नामांकन सही है। इस फैसले के बारे में माकपा राज्य सचिव को पहले ही बता दिया गया है। 
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