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कोरोना: सरकार कोविड से जान गंवाने वालों के परिजनों को देगी मुआवजा? जानें पूरा मामला

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: दीप्ति मिश्रा Updated Tue, 25 May 2021 01:23 PM IST
सार

कोरोना वायरस से होने वाली मौतों पर मुआवजे की मांग को लेकर दायर एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने मुआवजे को लेकर सुप्रीम कोर्ट से जवाब तलब किया है। 

Supreme Court: Will government pay compensation for Covid deaths,  SC Asked The Center
कोरोना वायरस - फोटो : ANI

विस्तार
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सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वाले लोगों के परिवार के परिवार को चार लाख रुपये अनुग्रह राशि दिए जाने का अनुरोध करने वाली याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। साथ ही कहा कि कोरोना वायरस से मरने वालों के मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए एक समान नीति अपनाई जाए। इसके बाद से लोगों के मन में एक सवाल कौंधने लगा है कि क्या सरकार कोविड से मरने वालों के परिजनों को मुआवजा देगी।



क्या है मामला?

  • सुप्रीम कोर्ट कोविड से मरने वालों के परिवारों को मुआवजा दिए जाने के संबंध में दो अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। इन याचिकाओं में केंद्र तथा राज्यों को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत संक्रमण के कारण जान गंवाने वाले लोगों के परिवार को चार लाख रुपये अनुग्रह राशि देने और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए समान नीति अपनाने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।
  • सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कोरोन से मरने वालों के परिवारों को 4 लाख रुपये के मुआवजे की मांग वाली याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा।

मुआवाजे में रोड़ा बन सकती हैं ये बातें

  • देश में कोरोना वायरस से तीन लाख से ज्यादा मौतें हुई हैं। इसके बावजूद ज्यादातर मृतकों के मृत्यु प्रमाण पत्र में मौत का कारण लंग्स इन्फेक्शन, हर्ट प्रॉब्लम या फिर कोई अन्य गंभीर बीमारी दिया गया है। ऐसे पीड़ित परिवार मुआवजे के हकदार नहीं हो सकते हैं।
  • सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार से कहा कि वह भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) की गाइडलाइंस पेश करे, जिसमें कोविड से मौत के बाद मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने का प्रावधान है। इसके लिए एक यूनिफर्म पॉलिसी होनी चाहिए। 
 क्या कहती है आईसीएमआर की गाइडलाइंस?
  • आईसीएमआर और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज इंफोर्मेटिक्स एंड रिसर्च (एनसीडीआईआर) ने पिछले साल कोविड-19 से होने वाली मौतों के संबंध में गाइडलांइस जारी की थी। 
  • गाइडलाइंस के मुताबिक, कोरोना संक्रमित होने के दौरान मरीज को श्वसन संबंधी, हार्ट अटैक जैसी कई अन्य गंभीर बीमारियां भी हो सकती हैं। इन स्थितियों को मृत्यु का अंतर्निहित कारण नहीं माना जाता है क्योंकि ये सीधे तौर पर कोविड-19 के कारण मृत्यु का कारण नहीं बने हैं।
  • आईसीएमआर की ओर से जारी की गई गाइडलाइंस सिर्फ सलाह है, अनिवार्य नहीं। इसका मतलब है कि इसे लागू करना राज्यों पर निर्भर है।
बता दें कि इस मामले में अगली सुनवाई 11 जून को होगी। 
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