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Supreme Court will dispose of the Gujarat government petitions on April 10 in the Godhra train burning case
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Gujarat Riots: गोधरा ट्रेन आगजनी मामला, सुप्रीम कोर्ट 10 अप्रैल को करेगी गुजरात सरकार की याचिकाओं का निपटारा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: वीरेंद्र शर्मा
Updated Sat, 25 Mar 2023 07:40 AM IST
सार
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ को गुजरात सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि उन्हें कुछ दोषियों के बारे में तथ्यात्मक विवरणों को सत्यापित करना है।
सुप्रीम कोर्ट 2002 के गोधरा ट्रेन आगजनी मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे दोषियों व गुजरात सरकार की याचिकाओं का निपटारा 10 अप्रैल को करेगा।
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ को गुजरात सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि उन्हें कुछ दोषियों के बारे में तथ्यात्मक विवरणों को सत्यापित करना है। पीठ ने मेहता की बात को स्वीकार किया और मामले की अगली सुनवाई 10 अप्रैल तय कर दी। पीठ ने कहा, दोषियों की लंबित जमानत अर्जियों का निपटारा अगली सुनवाई में किया जाएगा। पीठ ने दोषी की जमानत इस आधार पर बढ़ा दी कि उसकी पत्नी कैंसर से पीड़ित है। 17 मार्च को शीर्ष अदालत ने आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई की बात कही थी।
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