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सुप्रीम कोर्ट: शादी से मुकरने का हर मामला दुष्कर्म का नहीं, दस साल की सजा काट रहे व्यक्ति को किया बरी

एजेंसी, नई दिल्ली। Published by: Jeet Kumar Updated Wed, 01 Feb 2023 05:52 AM IST
सार

पीठ ने कहा, इस मामले में रिकाॅर्ड में लाया गया कि शिकायतकर्ता एक विवाहित महिला थी, जिसके तीन बच्चे थे। आरोपी उसके घर के सामने किराये पर रहता था। दोनों में नजदीकियां बढ़ीं और इस रिश्ते से 2011 में एक बच्चा भी पैदा हुआ।

सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : Social Media

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने दुष्कर्म के मामले में 10 साल की सजा काट रहे व्यक्ति को बरी करते हुए कहा, शादी के वादे से मुकरने का हर मामला दुष्कर्म नहीं हो सकता। शीर्ष अदालत ने निचली अदालत व हाईकोर्ट के सजा के आदेश को खारिज कर दिया, हालांकि पीड़िता को मुआवजा देने का फैसला बरकरार रखा।



जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने कहा, इस संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता कि आरोपी ने पूरी गंभीरता के साथ लड़की से शादी करने का वादा किया हो। मगर, बाद में उसके सामने कुछ ऐसे अप्रत्याशित हालात पैदा हो गए हों, जिन पर उसका नियंत्रण न हो और उसे न चाहते हुए भी शादी के वादे से पीछे हटना पड़ा हो। ऐसी स्थिति में उसके वादे को झूठा मानकर उसे धारा 376 के तहत दुष्कर्म का दोषी नहीं ठहराया जा सकता। 


खुद विवाहित होने के बाद आरोपी से संबंध बनाए बच्चा भी हुआ, तलाक लेकर कई साल रही साथ
पीठ ने कहा, इस मामले में रिकाॅर्ड में लाया गया कि शिकायतकर्ता एक विवाहित महिला थी, जिसके तीन बच्चे थे। आरोपी उसके घर के सामने किराये पर रहता था। दोनों में नजदीकियां बढ़ीं और इस रिश्ते से 2011 में एक बच्चा भी पैदा हुआ।
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