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SC: याचिका में की गई मांग- नेताओं के एक से ज्यादा जगह से चुनाव लड़ने पर लगे रोक, सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: कीर्तिवर्धन मिश्र Updated Thu, 02 Feb 2023 01:06 PM IST
सार

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि किसी प्रत्याशी को एक से ज्यादा सीटों पर लड़ने की इजाजत विधायी नीति से जुड़ा मुद्दा है। इसलिए यह संसद का फैसला होगा कि इस राजनीतिक लोकतंत्र में यह विकल्प लोगों को मिलना चाहिए या नहीं।

सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : Social Media

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उस याचिका को रद्द कर दिया, जिसमें नेताओं के किसी एक पद के लिए, एक से ज्यादा जगह से चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा कि यह मामला विधायिका से जुड़ा है। इसलिए इस पर फैसला संसद को ही करना है। 


सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि किसी प्रत्याशी को एक से ज्यादा सीटों पर लड़ने की इजाजत विधायी नीति से जुड़ा मुद्दा है। इसलिए यह संसद का फैसला होगा कि इस राजनीतिक लोकतंत्र में यह विकल्प लोगों को मिलना चाहिए या नहीं।
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