लोकप्रिय और ट्रेंडिंग टॉपिक्स

विज्ञापन
Hindi News ›   India News ›   Supreme Court issues notice to wife father in law of Dalit man charged with abducting his spouse

Supreme Court: अनुसूचित जाति के शख्स की सवर्ण पत्नी, ससुर को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, जानें क्या है मामला

एजेंसी, नई दिल्ली। Published by: Jeet Kumar Updated Sun, 31 Jul 2022 12:33 AM IST
सार

झारखंड पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल कर इस व्यक्ति की याचिका खारिज करने की गुजारिश की है। सुप्रीम कोर्ट के सामने अनुसूचित जाति के शख्स ने झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें हाईकोर्ट ने इसके खिलाफ गैर जमानती वारंट रद्द करने से इनकार कर दिया था।

Supreme Court issues notice to wife father in law of Dalit man charged with abducting his spouse
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : Social media

विस्तार

पत्नी के अपहरण के आरोपी एक अनुसूचित जाति के शख्स की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court) ने उसकी पत्नी और ससुर को नोटिस जारी किया है। इस व्यक्ति पर आरोप है कि इसने ऊंची जाति की युवती का अपहरण कर उसे शादी के लिए मजबूर किया। जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने इस मामले में पत्नी और ससुर को पक्ष बनाने पर रजामंदी दे दी। 



पीठ ने कहा, नए जोड़े गए प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया जाए और 22 अगस्त तक जवाब मांगा जाए। कोर्ट ने 11 अप्रैल को अपहरण के आरोप में इस व्यक्ति को गिरफ्तारी से राहत दी थी। पीठ ने कहा कि अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी से राहत जारी रहेगी। 


इस बीच, झारखंड पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल कर इस व्यक्ति की याचिका खारिज करने की गुजारिश की है। सुप्रीम कोर्ट के सामने अनुसूचित जाति समाज के शख्स ने झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें हाईकोर्ट ने इसके खिलाफ गैर जमानती वारंट रद्द करने से इनकार कर दिया था।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

फॉन्ट साइज चुनने की सुविधा केवल
एप पर उपलब्ध है

बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही
एप में पढ़ें

क्षमा करें यह सर्विस उपलब्ध नहीं है कृपया किसी और माध्यम से लॉगिन करने की कोशिश करें

Followed