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Supreme Court: हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण मामले की सुनवाई दो मई को, राणा अय्युब को कोर्ट से झटका

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: हिमांशु मिश्रा Updated Tue, 07 Feb 2023 11:00 PM IST
सार

गाजियाबाद की विशेष अदालत ने पत्रकार को समन भेजकर 27 जनवरी को पेश होने को कहा था। इसके खिलाफ राणा अय्यूब ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट ने पहले समन पर स्टे दे दिया था, लेकिन अब याचिका खारिज कर दी है। 

सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : Social Media

विस्तार

पत्रकार राणा अय्यूब को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने गाजियाबाद की विशेष अदालत द्वारा राणा अय्यूब को जारी समन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने राणा अय्यूब की याचिका भी खारिज कर दी है। अब रााणा अय्यूब को विशेष अदालत के सामने पेश होना होगा। गाजियाबाद की विशेष अदालत ने पत्रकार को समन भेजकर 27 जनवरी को पेश होने को कहा था। इसके खिलाफ राणा अय्यूब ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट ने पहले समन पर स्टे दे दिया था, लेकिन अब याचिका खारिज कर दी है। 


क्या है राणा अय्यूब पर आरोप? 
राणा अय्यूब ने कथित रूप से एक ऑनलाइन क्राउड-फंडिंग प्लेटफॉर्म, 'केटो' के जरिए अभियान चलाकर चैरिटी के नाम पर आम जनता से अवैध रूप से धन इकट्ठा किया। ईडी के मुताबिक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जुटाई गई धनराशि राणा अय्यूब के पिता और बहन के खाते में ट्रांसफर की गई थी। अय्यूब ने अपने लिए 50 लाख रुपये की एफडी भी बनवाई थी। जबकि चैरिटी के लिए लगभग 29 लाख रुपये का इस्तेमाल किया था।

सलमान खुर्शीद
सलमान खुर्शीद - फोटो : सोशल मीडिया
हल्द्वानी मामले में सुनवाई टली
हल्द्वानी में रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई नहीं हो पाई। राज्य और केंद्र सरकार ने इस मामले में कोर्ट से आठ हफ्ते का समय मांगा था जो उन्हें दिया गया है। अब अगली सुनवाई दो मई 2023 को होगी। ये जानकारी याचिका दायर करने वाले अधिवक्ता सलमान खुर्शीद ने दी। 
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