Hindi News
›
India News
›
Special Court said 38 convicts in Ahmedabad blasts deserve death as allowing them to remain in society akin to releasing man-eating leopard in public
{"_id":"62114ea972504a205e0c317f","slug":"special-court-said-38-convicts-in-ahmedabad-blasts-deserve-death-as-allowing-them-to-remain-in-society-akin-to-releasing-man-eating-leopard-in-public","type":"story","status":"publish","title_hn":"अहमदाबाद बम धमाका मामला: विशेष अदालत ने कहा- दोषियों को समाज में रहने की अनुमति देना आदमखोर तेंदुए को खुला छोड़ने के समान","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
अहमदाबाद बम धमाका मामला: विशेष अदालत ने कहा- दोषियों को समाज में रहने की अनुमति देना आदमखोर तेंदुए को खुला छोड़ने के समान
पीटीआई, अहमदाबाद
Published by: देव कश्यप
Updated Sun, 20 Feb 2022 01:40 AM IST
सार
लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फॉलो करें
2008 में अहमदाबाद में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में विशेष अदालत ने शुक्रवार को आतंकवादी संगठन इंडियन मुजाहिदीन (आईएम) के 38 सदस्यों को मौत की सजा सुनाई। इसी मामले में अदालत ने आईएम के 11 अन्य दोषियों को उम्रकैद की सुजा सुनाई।
अहमदाबाद बम धमाके के 38 दोषियों को मौत की सजा। (सांकेतिक तस्वीर)
- फोटो : सोशल मीडिया
गुजरात के अहमदाबाद में 26 जुलाई 2008 को हुए 18 सिलसिलेवार बम धमाकों पर दिए अपने फैसले में विशेष अदालत ने कड़ी टिप्पणी की है। विशेष अदालत ने कहा कि ये 38 दोषी मौत की सजा के हकदार हैं, ऐसे लोगों को समाज में रहने की अनुमति देना 'आदमखोर तेंदुए' को खुला छोड़ने के समान है, जो बिना परवाह किए निर्दोष लोगों को मारता है, चाहे वे बच्चे हों, युवा हों, बुजुर्ग हों या किसी जाति व समुदायों के लोग हों। शनिवार को उपलब्ध हुई अदालत के फैसले की प्रति में यह कड़ी टिप्पणी की गई है।
वर्ष 2008 में अहमदाबाद में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में विशेष अदालत ने शुक्रवार को आतंकवादी संगठन इंडियन मुजाहिदीन (आईएम) के 38 सदस्यों को मौत की सजा सुनाई थी। इसी मामले में अदालत ने आईएम के 11 अन्य दोषियों को उम्रकैद की सुजा सुनाई थी। हालांकि अभियोजन पक्ष ने विस्फोट मामले में सभी 49 दोषियों को मौत की सजा देने की मांग की थी, जिसमें साजिश रचने वाले और बम लगाने वाले भी शामिल थे।
इन धमाकों में 56 लोगों की मौत हो गई थी और 200 से अधिक लोग घायल हो गए थे। यह पहली बार है जब देश में किसी अदालत ने एक बार में सबसे ज्यादा दोषियों को मौत की सजा सुनाई है। अदालत ने 38 दोषियों के बारे में कहा, "देश और उसके लोगों की शांति और सुरक्षा के लिए ऐसी आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने वाले लोगों के लिए मौत की सजा ही एकमात्र विकल्प है।"
विशेष न्यायाधीश एआर पटेल ने अपने आदेश में कहा, 'दोषियों ने एक शांतिपूर्ण समाज में अशांति पैदा की और यहां रहते हुए राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों को अंजाम दिया। केंद्र और गुजरात में संवैधानिक रूप से चुनी गई सरकार के लिए उनके मन में कोई सम्मान नहीं है और इनमें से कुछ सरकार और न्यायपालिका में नहीं बल्कि केवल अल्लाह में भरोसा करते हैं।'
अदालत ने कहा कि सरकार को दोषियों को जेल में रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, खासकर उन लोगों को जिन्होंने कहा कि 'वे केवल अपने भगवान में विश्वास करते हैं और किसी अन्य में नहीं, और देश में ऐसी कोई जेल नहीं है जो उन्हें हमेशा के लिए बंद कर सके।' अदालत ने विस्फोटों में मारे गए लोगों के परिजनों को एक लाख रुपये, गंभीर रूप से घायलों को 50,000 रुपये और मामूली रूप से घायल लोगों को 25,000 रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया।
नरेंद्र मोदी, अमित शाह की हत्या का था इरादा
अदालत ने कहा, 26 जुलाई 2008 को दो अस्पतालों में जिस समय बम विस्फोट हुए, उससे साफ है इन आतंकियों ने गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, विधायकों, मरीजों के परिजनों और अन्य लोगों की हत्या करने की साजिश रची थी। उनका मानना था कि इस घटना के बाद ये सभी लोग धमाकों में घायलों से मिलने जरूर आएंगे। उन्होंने सोची-समझी साजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया था ताकि सरकार के प्रति लोगों का गुस्सा भड़के और देश में इस्लामी शासन का रास्ता खुल सके।
विज्ञापन
विज्ञापन
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे| Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.
विज्ञापन
विज्ञापन
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।