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SP Leader Azam Khan Plea Hearing Today in Supreme Court Latest News Updates in Hindi
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Azam Khan Case: आजम की याचिका पर योगी सरकार को नोटिस, जौहर यूनिवर्सिटी मामले में सपा नेता ने सुप्रीम कोर्ट से लगाई है गुहार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: सुरेंद्र जोशी
Updated Thu, 14 Jul 2022 12:46 PM IST
आजम खान ने शिकायत की है कि कोर्ट के स्टे आर्डर के बाद भी रामपुर स्थित इस जमीन से फेंसिंग नहीं हटाने के कारण यूनिवर्सिटी का कामकाज सही ढंग से नहीं हो पा रहा है।
आजम खां की जौहर यूनिवर्सिटी
- फोटो : अमर उजाला
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सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को जौहर यूनिवर्सिटी के एक मामले में यूपी सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने पूछा है कि उसके आदेश का पालन किया गया या नहीं। शीर्ष अदालत ने सपा नेता आजम खान को जमानत के लिए उनकी यूनिवर्सिटी से सटी जमीन को कुर्क करने की शर्त पर रोक लगा दी थी। शत्रु संपत्ति कानून के तहत यह जमीन जब्त की गई थी। आजम खान ने शिकायत की है कि कोर्ट के स्टे आर्डर के बाद भी रामपुर स्थित इस जमीन से फेंसिंग नहीं हटाने के कारण यूनिवर्सिटी का कामकाज सही ढंग से नहीं हो पा रहा है।
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस जेबी पारडीवाला की पीठ ने यूपी सरकार को 19 जुलाई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही मामले की आगे सुनवाई 22 जुलाई को तय की गई।
इससे पहले शीर्ष कोर्ट की अवकाशकालीन पीठ ने 27 मई को इलाहाबाद हाईकोर्ट की शर्त पर रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट ने आजम खान की जमानत शर्त के तौर पर रामपुर के जिला कलेक्टर को निर्देश दिया था कि वे जौहर यूनिवर्सिटी परिसर से लगी जमीन को सरकार के कब्जे में लें।
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