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PM Modi Surname Case Surat Court Pronounced Verdict Declare Rahul Gandhi Convicted in Defamation Case
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Modi Surname Row: राहुल गांधी दोषी करार; दो साल की सजा के बाद तुरंत बेल मिली, कांग्रेस बोली- ऊपरी अदालत जाएंगे
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सूरत
Published by: कीर्तिवर्धन मिश्र
Updated Thu, 23 Mar 2023 07:53 PM IST
सार
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भाजपा विधायक व गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। उनका आरोप था कि राहुल ने मोदी उपनाम के खिलाफ गलत टिप्पणी से समूचे मोदी समुदाय का मान घटाया है।
सजा मिलने के बाद आया राहुल गांधी का बयान।
- फोटो : Amar Ujala
कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से 2019 में मोदी सरनेम को लेकर की गई टिप्पणी के मामले में आज सूरत की अदालत ने फैसला सुना दिया। कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने उन्हें दो साल की जेल की सजा सुनाई। हालांकि, मामले में उन्हें तुरंत ही जमानत भी मिल गई।
सजा का एलान होने के बाद राहुल गांधी ने ट्विटर पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, "मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन।"
कांग्रेस ने कहा कि राहुल गांधी गुजरात की अदालत के फैसले के खिलाफ अपील दायर करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा सहित पार्टी के कई नेताओं ने इस मामले में नाराजगी जाहिर की। सूरत की अदालत के फैसले पर अपनी पहली प्रतिक्रिया देते हुए राहुल गांधी ने सत्य और अहिंसा के बारे में हिंदी में एक ट्वीट में महात्मा गांधी को उद्धृत किया।
कांग्रेस अध्यक्ष बोले- हम ऊपरी अदालत में अपील करेंगे
खड़गे ने ट्वीट किया, ''कायर, तानाशाही भाजपा सरकार राहुल गांधी और विपक्ष से नाराज है क्योंकि हम उनके कुकृत्यों को उजागर कर रहे हैं और जेपीसी की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा, 'अपने राजनीतिक दिवालियापन के तहत मोदी सरकार पुलिस, ईडी भेजती है और राजनीतिक भाषणों पर मामले लगाती है। हम ऊपरी अदालत में अपील करेंगे।
याचिका दायर करने वाले पूर्णेश मोदी का बयान भी आया
दूसरी तरफ राहुल गांधी के खिलाफ इस मामले में मानहानि का केस दायर करने वाले पूर्णेश मोदी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि यह न्यायिक प्रक्रिया है और यह एक अहम फैसला है।
#WATCH | "I welcome the judgement of the court," says BJP MLA Purnesh Modi, who filed the complaint against Congress MP Rahul Gandhi over his 'Modi surname' remark. pic.twitter.com/hIGhavQCym
दरअसल, राहुल पर मोदी उपनाम पर टिप्पणी करने के लिए आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज था। गुजरात प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जगदीश ठाकोर, पार्टी विधायक दल के नेता अमित चावड़ा, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के गुजरात प्रभारी रघु शर्मा और विधायक सहित कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आने के बाद से ही सूरत में मौजूद हैं।
क्या है मामला, जिसमें राहुल की पेशी होगी?
2019 लोकसभा चुनाव के लिए कर्नाटक के कोलार में एक रैली में राहुल गांधी ने कहा था, कैसे सभी चोरों का उपनाम मोदी है? इसी को लेकर भाजपा विधायक व गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। उनका आरोप था कि राहुल ने अपनी इस टिप्पणी से समूचे मोदी समुदाय का मान घटाया है। वायनाड से लोकसभा सदस्य राहुल ने 2019 के आम चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में आयोजित जनसभा में इस मामले से जुड़ी टिप्पणी की थी।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा की अदालत ने पिछले शुक्रवार को दोनों पक्षों की अंतिम दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाने के लिए 23 मार्च की तारीख तय की। राहुल इस मामले की सुनवाई के दौरान तीन बार अदालत में पेश हुए। अक्तूबर 2021 में बयान दर्ज कराने के लिए अदालत पहुंचे राहुल ने खुद को निर्दोष बताया था।
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