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Modi Surname Row: राहुल गांधी दोषी करार; दो साल की सजा के बाद तुरंत बेल मिली, कांग्रेस बोली- ऊपरी अदालत जाएंगे

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सूरत Published by: कीर्तिवर्धन मिश्र Updated Thu, 23 Mar 2023 07:53 PM IST
सार

भाजपा विधायक व गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। उनका आरोप था कि राहुल ने मोदी उपनाम के खिलाफ गलत टिप्पणी से समूचे मोदी समुदाय का मान घटाया है।

PM Modi Surname Case Surat Court Pronounced Verdict Declare Rahul Gandhi Convicted in Defamation Case
सजा मिलने के बाद आया राहुल गांधी का बयान। - फोटो : Amar Ujala

विस्तार

कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से 2019 में मोदी सरनेम को लेकर की गई टिप्पणी के मामले में आज सूरत की अदालत ने फैसला सुना दिया। कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने उन्हें दो साल की जेल की सजा सुनाई। हालांकि, मामले में उन्हें तुरंत ही जमानत भी मिल गई।



सजा का एलान होने के बाद राहुल गांधी ने ट्विटर पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, "मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन।"


कांग्रेस ने कहा कि राहुल गांधी गुजरात की अदालत के फैसले के खिलाफ अपील दायर करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा सहित पार्टी के कई नेताओं ने इस मामले में नाराजगी जाहिर की। सूरत की अदालत के फैसले पर अपनी पहली प्रतिक्रिया देते हुए राहुल गांधी ने सत्य और अहिंसा के बारे में हिंदी में एक ट्वीट में महात्मा गांधी को उद्धृत किया।

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