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Rahul Gandhi: खत्म नहीं हो रहीं राहुल की मुश्किलें, एक और मानहानि केस में पेशी से छूट की मांग पर फैसला आज नहीं

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: शिव शरण शुक्ला Updated Sat, 01 Apr 2023 06:36 PM IST
सार

शनिवार को प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट एलसी वाडिकर की अदालत में राहुल गांधी के वकील नारायण अय्यर ने  कांग्रेस नेता की अयोग्यता का विरोध करते हुए कहा कि केवल राष्ट्रपति के पास ऐसा करने की शक्ति है। साथ ही गांधी मानहानि मामले में सूरत की अदालत द्वारा अपनी दोषसिद्धि को चुनौती देने को तैयार हैं।  

Rahul Gandhi plea for permanent exemption in defamation case to be heard next on April 15
राहुल गांधी - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। शनिवार को उनके खिलाफ दाखिल एक और मानहानि मामले में पेशी से स्थायी छूट के लिए उनके आवेदन पर महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत में सुनवाई हुई। हालांकि आज उन्हें कोई राहत नहीं मिली है। अदालत ने दलीलें सुनने के बाद मामले को 15 अप्रैल के लिए सूचीबद्ध कर दिया। गौरतलब है कि यह मामला 2014 में राहुल द्वारा दिए गए एक भाषण से जुड़ा हुआ है, जिसमें उन्होंने महात्मा गांधी की हत्या का आरोप राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पर लगाया था। 



क्या है पूरा मामला
बता दें कि शिकायतकर्ता और आरएसएस कार्यकर्ता राजेश कुंटे ने 2014 में राहुल के एक भाषण के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। अपने भाषण में राहुल गांधी ने महात्मा गांधी की हत्या का आरोप आरएसएस पर लगाया था, जिसके बाद कुंटे ने भिवंडी मजिस्ट्रेट की अदालत में शिकायत की थी। इसपर कुंटे ने कहा था कि गांधी के इस बयान से आरएसएस की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। मामले में राहुल गांधी 2018 में कोर्ट में पेश हुए थे। इस दौरान उन्होंने खुद को निर्दोष साबित किया था।


राहुल ने की थी ये मांग
इस मामले में राहुल गांधी ने पिछले साल कोर्ट में पेश होने से स्थाई छूट की मांग की थी। आवेदन में राहुल ने कहा था कि मैं एक सांसद हूं। मुझे अपने निर्वाचन क्षेत्र का दौरा करना पड़ता है। पार्टी के भी काम होते हैं, जिनमें शामिल होना पड़ता है। कई यात्राएं करनी पड़ती हैं। इस वजह से मुझे कोर्ट में पेश होने से स्थाई छूट दी जाए।
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