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फ्लाइट में महिला से बदसलूकी: आरोपी की नौकरी गई, पिता को पुलिस का समन, जानें मामले में क्या-क्या हुआ

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बेंगलुरु Published by: शिव शरण शुक्ला Updated Fri, 06 Jan 2023 11:42 PM IST
सार

एयर इंडिया की फ्लाइट में महिला पर पेशाब करने के आरोपी शंकर मिश्रा की नौकरी भी चली गई है। दिल्ली पुलिस ने उसके पिता से पूछताछ के लिए समन भी भेजा है। जिसके बाद उनकी सफाई भी सामने आई है। पढ़ें इस पूरे मामले में आज दिनभर क्या-क्या हुआ...
 

Pee in Plane Row: Man accused of inflight urination issues statement defends himself
एयर इंडिया - फोटो : Social Media

विस्तार

26 नवंबर को न्यूयॉर्क-दिल्ली एयर इंडिया के विमान में एक पुरुष सहयात्री द्वारा महिला पर पेशाब करने और उसके बैग और कपड़े गंदे करने के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि महिला पर पेशाब करने के आरोपी शंकर मिश्रा को उसकी कंपनी ने नौकरी से निकाल दिया है। अमेरिकी कंपनी वेल्स फार्गो ने एक बयान जारी करते हुए शंकर मिश्रा को टर्मिनेट कर दिया है। कंपनी ने बयान में यह भी कहा है कि वेल्स फार्गो अपने कर्मचारियों के पेशेवर व्यवहार के साथ ही व्यक्तिगत व्यवहार को भी अपने स्टैंडर्ड में प्राथमिकता पर रखता है। कंपनी ने यह भी कहा है कि ऐसी घटनाएं चिंतनीय हैं। आरोपी के खिलाफ यह कार्रवाई तब की गई है, जब दिल्ली पुलिस की टीमें उसकी तलाश कर रही हैं। आरोपी की आखिरी लोकेशन बेंगलुरू में ट्रेस की गई थी। बेंगलुरू में उसकी बहन रहती है। पुलिस की एक सर्विलांस टीम वहां डेरा डाले हुए है। वहीं, आरोपी का एक बयान भी उसके वकीलों के माध्यम से सामने आया है।


 
आरोपी शंकर मिश्रा ने अपने वकील के जरिए अपना बयान जारी कर बचाव किया है। अपने बयान में उसने कहा है कि महिला ने अपने व्हाट्सएप मैसेज में स्पष्ट रूप से कथित कृत्य की निंदा की है। इसके साथ ही उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करने का कोई इरादा नहीं दिखाया है। शंकर मिश्रा के हवाले से उसके वकील ईशानी शर्मा और अक्षत बाजपेयी द्वारा जारी बयान  में कहा गया है कि आरोपी और पीड़िता महिला के बीच व्हाट्सएप संदेशों से साफ होता है कि आरोपी ने 28 नवंबर को कपड़े और बैग साफ करवाए थे और उन कपड़ों की 30 नवंबर को डिलीवरी हुई थी। महिला की लगातार शिकायत केवल एयरलाइन द्वारा भुगतान किए जा रहे पर्याप्त मुआवजे के संबंध में थी, जिसके लिए उसने 20 दिसंबर, 2022 को बाद में भी शिकायत की थी। 


आरोपी शंकर मिश्रा के वकीलों के अनुसार, आरोपी ने 28 नवंबर को पेटीएम पर समझौते के अनुसार मुआवजे का भुगतान किया था। आरोपी एस मिश्रा की वकील एडवोकेट इशानी शर्मा ने बयान में कहा है कि महिला ने मुआवजा स्वीकार किया और किसी भी संदेश में 'मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है' या "यह नहीं चलेगा" जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। लगभग एक महीने बाद 19 दिसंबर को उसकी बेटी ने पैसे वापस कर दिए। केबिन क्रू द्वारा जांच समिति के समक्ष दर्ज किए गए बयानों से पता चलता है कि घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है और सभी बयान केवल सुनी-सुनाई बातें हैं।
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