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मोरबी पुल हादसा: ओरेवा समूह के जयसुख पटेल की जमानत याचिका खारिज, कोर्ट ने कहा- घटना के लिए आप भी जिम्मेदार

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अहमदबाद Published by: निर्मल कांत Updated Sat, 01 Apr 2023 11:10 PM IST
सार

जिला एव सत्र न्यायाधीश पीसी जोशी ने जयसुख पटेल की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि आपने उन घटनाक्रमों में सक्रिय भूमिका निभाई थी, जिनके कारण यह हादसा हुआ। 

Morbi bridge collapse Gujarat court rejects regular bail plea of Oreva Group MD Jaysukh Patel
मोर्बी पुल हादसा - फोटो : पीटीआई (फाइल)

विस्तार

गुजरात की एक अदालत ने मोरबी शहर में पिछले साल झूला पुल के ढहने के मामले में ओरेवा समूह के प्रंबंध निदेशक जयसुख पटेल की नियमित जमानत याचिका शनिवार को खारिज कर दी। ओरेवा समूह ब्रिटिश काल में बने इस पुल के संचालन और रखरखाव के लिए जिम्मेदार था। पुल पिछले साल 30 अक्तूबर को ढह गया था जिसमें 135 लोग की मौत हो गई थी, जबकि 56 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए थे। 



जिला एव सत्र न्यायाधीश पीसी जोशी ने जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि पटेल ने उन घटनाक्रमों में सक्रिय भूमिका निभाई थी, जिनके कारण यह हादसा हुआ। पीड़ितों के वकील एनआर जडेजा ने मीडिया को बताया कि अदालत ने कहा कि ओरेवा समूह ने पुल नवीनीकरण कार्य को एक ऐसी कंपनी को सौंप दिया था, जिसके पास जरूरी तकनीकी जानकारी नहीं थी और ढांचे को जनता के लिए खोलने से पहले कोई परीक्षण या विशेषज्ञों से सलाह नहीं ली गई थी। 


राज्य सरकार और पीड़ितों के परिजनों ने पटेल की जमानत याचिका का विरोध किया था। इससे पहले अदालत द्वारा उनकी अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी, जिसके कुछ सप्ताह बाद यह याचिका दायर की गई थी। 
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