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FCRA Rules: गृह मंत्रालय ने एफसीआरए के नियमों में किया बदलाव, विदेश में बसे रिश्तेदार बिना प्रतिबंध दस लाख रुपये तक भेज सकेंगे

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: निर्मल कांत Updated Sat, 02 Jul 2022 06:35 PM IST
सार

नए नियम गृह मंत्रालय द्वारा शुक्रवार रात एक गजट अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित किए गए। अधिसूचना में कहा गया है, "विदेशी अंशदान (विनियमन) नियम, 2011 के नियम 6 में एक लाख रुपए के स्थान पर दस लाख रुपए और तीस दिन के स्थान पर तीन माह शब्द रखे जाएंगे।"

MHA amends FCRA rules allows relatives living abroad to send up to Rs 10 lakh to Indians without restrictions
एफसीआरए के नियम 6 और नियम 9 में किया गया बदलाव - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) से जुड़े कुछ नियमों में संशोधन किया है जिससे अब भारतीयों को अधिकारियों को सूचित किए बिना विदेश में रहने वाले रिश्तेदारों से एक वर्ष में 10 लाख रुपये तक प्राप्त करने की अनुमति मिलती है। पहले यह सीमा एक लाख रुपये तक थी। 


एक अधिसूचना में गृहमंत्रालय ने यह भी कहा कि यदि राशि इससे अधिक है तो व्यक्तियों के पास अब तीस दिन पहले के बजाय सरकार को सूचित करने के लिए 90 दिन होंगे। 


गृह मंत्रालय ने गजट अधिसूचना के जरिए किया अधिसूचित 
नए नियम गृह मंत्रालय द्वारा शुक्रवार रात एक गजट अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित किए गए। अधिसूचना में कहा गया है, "विदेशी अंशदान (विनियमन) नियम, 2011 के नियम 6 में एक लाख रुपए के स्थान पर दस लाख रुपए और तीस दिन के स्थान पर तीन माह शब्द रखे जाएंगे।"
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